Saturday, May 04, 2024
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'कोरोना की जद में दिल्ली': वीकेंड कर्फ्यू के साथ 'मिनी लॉकडाउन' लागू, जानिए किन-किन गतिविधियों को किया गया 'शटडाउन'

वीकेंड कर्फ्यू के दौरान आगामी शुक्रवार रात 10 बजे से लेकर सोमवार की सुबह 5 बजे तक पाबंदियां लागू रहेगी। वहीं, हर रोज रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट-कर्फ्यू राजधानी दिल्ली में लागू रहेगा।

Neeraj Jha Written by: Neeraj Jha
Published on: January 05, 2022 14:28 IST
कोरोना की जद में...- India TV Hindi
Image Source : PTI कोरोना की जद में दिल्ली

Highlights

  • DDMA की बैठक के बाद वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान
  • दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 10 फीसदी अब हो सकता
  • एक दिन में आ सकते 10,000 से अधिक मामले

नयी दिल्ली: बुधवार को राजधानी दिल्ली के मौजूदा हालात को लेकर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि देश में तीसरी लहर आ चुकी है। जबकि राजधानी में ये  पांचवीं लहर है। जिस तेजी के साथ दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में उछाल दर्ज किये जा रहे हैं, वैसे में जैन ने कहा है कि आज लगभग 10 हजार नए मामले आ सकते हैं। जिसके बाद दिल्ली की पॉजिटिविटी रेट 10% हो जाएगी। वहीं, पिछले दिनों दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर वीकेंड कर्फ्यू लागू करने का ऐलान किया गया। ये फैसला दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के अधिकारियों की बैठक में लिया गया। आवश्यक सेवाओं के छोड़, सभी सरकारी अधिकारी घर से काम करेंगे। इस दौरान कई चीजों पर पाबंदी लगा दी गई है। यानी कह सकते हैं कि राजधानी में मिनी लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। कई गतिविधियों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। 

वीकेंड कर्फ्यू के दौरान आगामी शुक्रवार रात 10 बजे से लेकर सोमवार की सुबह 5 बजे तक पाबंदियां लागू रहेगी। वहीं, हर रोज रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट-कर्फ्यू राजधानी दिल्ली में लागू रहेगा।

जानें- सार्वजनिक परिवहन को लेकर क्या होगा नियम

* दिल्ली मेट्रो और बसों में पूरी क्षमता के साथ यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति दी गई है। लेकिन, बैठने की क्षमता के मुताबिक ही यात्रियों की एंट्री होगी। खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं है।

* फिलहाल एक राज्य से दूसरे राज्यों में जाने के लिए किसी भी तरह के अनुमति की जरूरत नहीं है। कोई पाबंदी नहीं लागू की गई है। अतिआवश्यक गतिविधियों और सामान्य गतिविधियों को लेकर कोई पाबंदी नहीं है।
* सभी सरकारी संस्थानों को बंद कर दिया गया है। इसमें सिर्फ अतिआवश्यक गतिविधि वाले संस्थानों को ही खोलने की अनुमति है। अधिकारियों को घर से कार्य करने की अनुमति दी गई है।

इस तरह की गतिविधियों को वीकेंड में छूट रहेगी

* वैसे लोग जो कोरोना की जांच या वैक्सीनेशन के लिये जा रहे हों, उन्हें जाने की अनुमति होगी। 
* ट्रेन, हवाईजहाज, बस सेवा का उपयोग करने वाले यात्रियों को वैद्य टिकट के साथ जाने की अनुमति होगी।
* स्वास्थ्य से संबंधित लोगों को आवागमन की अनुमति होगी

गौरतलब है कि देशभर में बीते 24 घंटे में 58 हजार 97 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इस दौरान 534 लोगों की मौत हुई है और 15 हजार 389 कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं। अब तक देश में कुल 4 लाख 82 हजार 551 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। पॉजिटिविटी रेट 4.18 प्रतिशत पहुंच गई है। अभी देश में 2 लाख 14 हजार 4 एक्टिव केस हैं। 
राजधानी दिल्ली पिछले 24 घंटे में 6 हजार के करीब मामले सामने आए हैं।

 

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