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'केजरीवाल ने कभी सूट और जूता नहीं पहना', कोर्ट में ऐसा क्यों बोले दिल्ली सीएम के वकील?

Reported By : Atul Bhatia Edited By : Subhash Kumar Published : Mar 15, 2024 01:37 pm IST, Updated : Mar 15, 2024 02:47 pm IST

दिल्ली सीएम के वकील ने कहा है कि जांच एजेंसी ने केजरीवाल को व्यक्तिगत रूप से समन जारी कर पेश होने के लिए बुलाया था लेकिन जब पॉलिसी लागू की गई तो वो मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। शुरुआती तीन समन CM के तौर पर भेजे गए थे लेकिन बाद में उसको बदल लिया था।

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। - India TV Hindi
Image Source : PTI दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल।

दिल्ली शराब नीति मामले में ED की शिकायत पर राऊज एवेन्यू कोर्ट द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जारी समन मामले में सुनवाई की गई। बता दें कि ये सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट के समन को सेशन कोर्ट मे चुनौती देने के मामले में हुई है। बता दें कि राऊज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने के लिए समन जारी किया था। हालांकि, केजरीवाल ने इस समन को सेशन कोर्ट में चुनौती दी। आइए जानते हैं आज की सुनवाई में क्या-क्या हुआ?

मुख्यमंत्री एक लोक सेवक हैं- वकील

केजरीवाल के वकील ने कोर्ट में कहा कि मुख्यमंत्री एक लोक सेवक हैं और अरविंद केजरीवाल एक लोक सेवक हैं। जांच एजेंसी ने केजरीवाल को व्यक्तिगत रूप से समन जारी कर पेश होने के लिए बुलाया था लेकिन जब पॉलिसी लागू की गई तो वो मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। शुरुआती तीन समन CM के तौर पर भेजे गए थे लेकिन बाद में उसको बदल लिया था। केजरीवाल के वकील ने कहा कि केजरीवाल ने एक मुख्यमंत्री के होने के कारण की वजह से कहा था कि वो नहीं आ सकते हैं, जबकि न्यायाधीश ने आदेश में ये भी नहीं लिखा कि उन्होंने इन पर विचार किया है। केजरीवाल के वकील ने कहा कि मैंने हर समन में अपनी गैर-हाजिरी के लिए वैध कारण बताए हैं,  इसलिए मैं कार्यवाही पर रोक लगाने का अनुरोध कर रहा हूं। केजरीवाल के वकील ने कहाकि उन्होंने मुझे चेतावनी दी थी। यदि आप नहीं आये तो हम आप पर मुकदमा चलायेंगे।

केजरीवाल बहुत साधारण आदमी हैं

राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई सुनवाई में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के वकील ने सीएम के रहन-सहन के बारे में भी जिक्र किया। वकील ने कहा कि केजरीवाल बहुत साधारण आदमी हैं। उन्होंने कभी सूट नहीं पहना, शर्ट पहनते है, शर्ट बाहर निकली रहती है, चप्पल पहनते हैं, जूता नहीं पहना। केजरीवाल दिन में तीन तीन बार कपड़े नहीं बदलते।

केजरीवाल ने सभी समन का जवाब दिया- वकील

केजरीवाल के वकील ने कोर्ट में कहा कि कोर्ट को 202 के तहत जांच करनी थी लेकिन नहीं की। वकील ने कहा कि समन जारी करते समय कोर्ट ने अपने न्यायिक दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया और ईडी के बयानों को ईश्वरीय सत्य मान लिया। केजरीवाल के वकील ने कहा कि केजरीवाल ने सभी समन का जवाब भी दिया, अगर केजरीवाल ने कहा कि वो चुनाव या बजट सत्र में भाग लेने में व्यस्त थे। आपने बस ये मान लिया है कि मैंने जो कहा वो सरासर झूठ है और ईडी ने जो कहा वो सरासर सच है। 

कैसे पता चलेगा कि व्यक्ति आरोपी या गवाह- ED

ED की तरफ से ASG राजू ने एक उदाहरण देते हुए बताया कि यदि मैं किसी गवाह का बयान दर्ज कर रहा हूं और रिकॉर्डिंग के दौरान वो कहता है कि मैंने हत्या की है, तो मुझे उसे गिरफ्तार करना होगा। जब तक मैं सबूत इकट्ठा नहीं कर लेता, मुझे कैसे पता चलेगा कि वह व्यक्ति आरोपी या गवाह है? वह पूछ रहे हैं कि उन्हें किस हैसियत से बुलाया जा रहा है। हम विवरण नहीं दे सकते। हमें इस स्तर पर जानकारी प्रकट नहीं करनी चाहिए। 174 के तहत शिकायत पोषणीय है। 

हमने उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बुलाया- ED

एएसजी ने समन न लेने के लिए केजरीवाल द्वारा बताए गए कारणों का हवाला दिया। एएसजी ने कहा कि हमने उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बुलाया है, हमने उन्हें व्यक्तिगत रूप से बुलाया है। क्या हम उसे उस जांच का विवरण दे सकते हैं जिसके लिए हम उसे बुला रहे हैं? वह पूछ रहे हैं कि क्या हमने उन्हें आरोपी या गवाह के रूप में बुलाया है। यह कैसे प्रासंगिक है? 

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