Thursday, May 02, 2024
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दिल्ली- NCR में नहीं कम हो रहा प्रदूषण, लागू रहेंगे GRAP-3 के प्रतिबंध

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कहा कि एयर पॉल्यूशन के लेवल में बढ़ोतरी के मद्देनजर दिल्ली-NCR में गैर ज़रूरी निर्माण और तोड़फोड़ कार्य पर रोक लागू रहेगी।

Reported By : PTI Edited By : Akash Mishra Published on: January 02, 2023 22:04 IST
दिल्ली-NCR क्षेत्र में लागू रहेगें GRAP-3 के तहत प्रतिबंध(सांकेतिक फोटो)- India TV Hindi
Image Source : AP दिल्ली-NCR क्षेत्र में लागू रहेगें GRAP-3 के तहत प्रतिबंध(सांकेतिक फोटो)

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग(Air Quality Management commission) ने कहा कि एयर पॉल्यूशन के लेवल में बढ़ोतरी के मद्देनजर दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (Delhi-NCR) में गैर ज़रूरी निर्माण और तोड़फोड़ कार्य पर रोक लागू रहेगी। आयोग ने कहा कि ‘ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान’ के तीसरे चरण के तहत यह पाबंदियां लगाई गई हैं। दिल्ली में 24 घंटे का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) सोमवार को 357 था। यह रविवार से भी खराब था जब AQI- 259 दर्ज किया गया था। 

GRAP-3 के तहत स लागू रहेंगीं पाबंदियां

एक समीक्षा बैठक में, ‘ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान’ (GRAP) पर उप-समिति ने कहा कि हवा की कम गति और मौसम की प्रतिकूल स्थिति के कारण पॉल्यूशन में बढ़ोतरी देखी जा रही है। उसने कहा कि इस पर विचार करने के बाद उप-समिति ने फैसला किया है कि GRAP-3 के तीसरे चरण के तहत लागू उपाय अमल में रहेंगे। 

आयोग ने बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से पिछले शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर(Delhi-NCR) में GRAP के तीसरे चरण की पाबंदियों को लागू करने का निर्देश दिया था। इस के तहत प्रदूषण न फैलाने वाली गतिविधियां, मसलन प्लंबर का काम, बढ़ई का काम, आंतरिक साजोसज्जा और बिजली संबंधी काम की अनुमति होती है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि AQI 201 से 300 के बीच 'खराब', 301 से 400 के बीच 'बेहद खराब' और 401 से 500 के बीच 'गंभीर' माना जाता है।

AQI बेहद खराब

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण लगातार बना हुआ है। फिलहाल इससे राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आसमाना में धुंध छाई हुई है। राष्ट्रीय राजधानी में औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) बेहद खराब कैटेगरी में बना हुआ है।

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