Sunday, December 07, 2025
Advertisement
  1. Hindi News
  2. भारत
  3. राष्ट्रीय
  4. प्राचीन धार्मिक रीति रिवाजों को प्रशासनिक असुविधा बताकर नहीं रोका जा सकता : हाईकोर्ट

प्राचीन धार्मिक रीति रिवाजों को प्रशासनिक असुविधा बताकर नहीं रोका जा सकता : हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि सदियों पुराने धार्मिक रीति रिवाजों को सरकारी तंत्र प्रशासनिक असुविधा का हवाला दे कर अथवा परेशानी की आशंका से तक तक रोक नहीं सकता जब तक ऐसी रस्में वर्तमान में गैरकानूनी नहीं हो जाएं।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published : Mar 27, 2018 10:31 pm IST, Updated : Mar 27, 2018 10:31 pm IST
Madras highcourt- India TV Hindi
Madras highcourt

चेन्नई: मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि सदियों पुराने धार्मिक रीति रिवाजों को सरकारी तंत्र प्रशासनिक असुविधा का हवाला दे कर अथवा परेशानी की आशंका से तक तक रोक नहीं सकता जब तक ऐसी रस्में वर्तमान में गैरकानूनी नहीं हो जाएं। अदालत ने कुड्डालूर जिले में श्री कमाची अम्मान मंदिर के कार्यकारी न्यासी की उस याचिका पर फैसला सुनाया, जिसमें स्थानीय पुलिस ने रात में मंदिर रथ त्योहार मनाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। 

जस्टिस के रविचंद्रबाबू ने कोड्डालूर के राजस्व मंडल अधिकारी को 31 मार्च को पांगुनी उथिराम त्योहार के दौरान रात के वक्त मंदिर को रथ निकालने की अनुमति देने के लिए याचिका पर उचित आदेश देने के निर्देश दिए। जस्टिस रविचंद्रबाबू ने कहा कि पुलिस को ऐसे त्येाहार के दौरान उचित सुरक्षा भी मुहैया कराना चाहिए। 

अदालत ने कहा कि पुलिस इस तथ्य की अनदेखी नहीं कर सकती कि यह त्योहार सदियों से रात में मनाया जा रहा है और इसलिए ऐसे रीति रिवाजों को अधिकारी यूं ही कलमचलाकर बदल नहीं सकते। 

Latest India News

Google पर इंडिया टीवी को अपना पसंदीदा न्यूज सोर्स बनाने के लिए यहां
क्लिक करें

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। National News in Hindi के लिए क्लिक करें भारत सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement