पटना/नई दिल्ली: अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मामले की जांच के लिए बिहार सरकार ने CBI जांच की सिफारिश की है। लेकिन, आपको बता दें कि CBI जांच के लिए उस राज्य की अनुमति की जरूरत होती है, जिस राज्य में CBI को जांच करनी होती है। ये प्रावधान DSPE एक्ट में है। बिना राज्य की परमिशन के सीबीआई उस राज्य में जाकर जांच नहीं कर सकती। लेकिन, अगर किसी केस को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को दिया है और वो उसकी जांच की निगरानी कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट ही सीबीआई को आदेश दे सकती है कि उसको राज्य की परमिशन की ज़रूरत नहीं है।
जनरली राज्य सरकार CBI जांच का आदेश देती है तो DoPT अधिसूचना जारी करती है और CBI केस दर्ज करती है। लेकिन, सुशांत सिंह राजपूत का मामला थोड़ा जटिल है। इस मामले में बिहार ने CBI जांच की सिफारिश की है लेकिन अपराध की घटना का स्थान मुंबई है। ऐसे में मामले की जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार से सामान्य सहमति की आवश्यकता है। फिलहाल, सीबीआई कल होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का इंतजार कर रही है।
इस सुनवाई में पहला सवाल जांच के अधिकार क्षेत्र का होगा। इसे निपटाने के बाद ही, बिहार के संदर्भ DoPT के साथ-साथ DSPE CBI के नोटिफिकेशन यू/एस 6 के बारे में और डीपीपीई के DoPT अधिसूचना u/S5 के बारे में सीबीआई द्वारा केस पंजीकरण के लिए आवश्यकताएं हैं। बता दें कि सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम की सीमाओं के भीतर काम करती है।