Thursday, March 28, 2024
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रंजीत सिंह मर्डर केस: राम रहीम समेत 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

रंजीत सिंह मर्डर केस मामले में पंचकूला में CBI की स्पेशल कोर्ट ने आरोपी राम रहीम समेत 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने राह रहीम पर 31 लाख का जुर्माना लगाया है जबकि अन्य आरोपियों पर 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है।

IndiaTV Hindi Desk Written by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: October 18, 2021 17:41 IST
रंजीत सिंह मर्डर केस: राम रहीम समेत 4 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO रंजीत सिंह मर्डर केस: राम रहीम समेत 4 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

नई दिल्ली। रंजीत सिंह मर्डर केस मामले में पंचकूला में CBI की  स्पेशल कोर्ट ने आरोपी राम रहीम समेत 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने राह रहीम पर 31 लाख का जुर्माना लगाया है जबकि अन्य आरोपियों पर 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है। डेरा सच्चा सौदा सिरसा के प्रबंधक रंजीत सिंह हत्याकांड में पंचकूला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बाबा गुरमीत राम रहीम समेत 5 दोषियों को आजीवन करावास की सजा सुनाई है।

इन धाराओं में कोर्ट ने दिया दोषी करार

बता दें कि, साध्वियों से रेप और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के मर्डर केस में राम रहीम पहले से ही जेल में सजा काट रहा है। राम रहीम को दुष्कर्म के मामले में 20 साल की कैद हुई है। वहीं पत्रकार की हत्या के मामले में भी वह उम्रकैद की सजा काट रहा है। रंजीत सिंह हत्याकांड मामले में बीते 8 अक्तूबर को डेरामुखी गुरमीत राम रहीम सिंह और कृष्ण कुमार को कोर्ट ने आईपीसी की धारा-302 (हत्या), 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र रचना) के तहत दोषी करार दिया गया। वहीं, अवतार, जसवीर और सबदिल को कोर्ट ने आईपीसी की धारा-302 (हत्या), 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र रचना) और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया है।

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