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'ऊपर वाले फ्लैट में PM मोदी को मारने की साजिश रची जा रही है', पुणे पुलिस ने फोन करने वाले को किया गिरफ्तार

 Published : Oct 06, 2022 11:43 pm IST,  Updated : Oct 06, 2022 11:43 pm IST

प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) को मारने की साजिश हो रही है, सुनते ही पुलिस वालों के हाथ पांव फूल गए। जाहिर सी बात है जब देश के पीएम को मारने की साजिश की कोई बात करे तो पुलिस उसे हल्के में कैसे ले सकती है।

Pune Police arrested the caller- India TV Hindi
Pune Police arrested the caller Image Source : FILE PHOTO

Highlights

  • 'ऊपर वाले फ्लैट में PM मोदी को मारने की साजिश रची जा रही है'
  • पुणे पुलिस ने फोन करने वाले को किया गिरफ्तार
  • आरोपी डिप्रेशन का शिकार था

प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) को मारने की साजिश हो रही है, सुनते ही पुलिस वालों के हाथ पांव फूल गए। जाहिर सी बात है जब देश के पीएम को मारने की साजिश की कोई बात करे तो पुलिस उसे हल्के में कैसे ले सकती है। हालांकि, कई बार इस तरह के फोन कॉल झूठे भी होते हैं, लेकिन पुलिस यह निर्णय जांच के बाद ही करती है। कुछ ऐसा ही महाराष्ट्र में हुआ, यहां पुणे में 38 वर्षीय व्यक्ति को पुलिस कंट्रोल रूम में फर्जी फोन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

दरअसल, व्यक्ति ने फोन पर कथित तौर पर दावा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने और पुणे और मुंबई रेलवे स्टेशनों पर बम विस्फोट करने की साजिश एक फ्लैट में रची जा रही है। पुलिस ने कहा कि आरोपी डिप्रेशन से पीड़ित है और अपने फ्लैट के ऊपर के फ्लैट में रह रहे बच्चों के शोर से परेशान था। वह पड़ोसी पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम क्षेत्र के देहू रोड इलाके का निवासी है।

फर्जी कॉल थी

पुलिस अधिकारी ने कहा कि चार अक्टूबर को उसने आपातकालीन नंबर 112 पर फोन किया और फ्लैट में रहने वालों को सबक सिखाने के लिए पुलिस को फर्जी फोन किया। देहू रोड पुलिस थाना के एक अधिकारी ने कहा, ''112 आपातकालीन लाइन पर मनोज हंसे का फोन आया। उसने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी को मारने और पुणे और मुंबई रेलवे स्टेशनों पर बम विस्फोट करने की साजिश रची जा रही है।'' पुलिस की जांच से पता चला कि यह एक फर्जी कॉल थी।

आरोपी डिप्रेशन का शिकार था

उन्होंने कहा कि आरोपी डिप्रेशन की स्थिति में था और अपने ऊपर के फ्लैट से होने वाले शोर से परेशान था। उन्होंने कहा, ''आरोपी का पुलिस टीम के साथ विवाद भी हुआ। हमने उसे भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं 177 (गलत सूचना देने), 353 (लोक सेवक को उसकी ड्यूटी करने में बाधा डालने के लिए हमला या आपराधिक बल प्रयोग) और 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) के तहत गिरफ्तार किया है।''

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