रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर यानी RCB के IPL 2025 का खिताब जीतने के बाद जीत के जश्न के लिए बेंगलुरु में समारोह का आयोजन किया गया था। इस आयोजन के दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास भगदड़ मच गई जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और 33 लोग घायल हो गए। अब इस मामले में RCB फ्रेंचाइजी समेत कई अन्य की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जानकारी के मुताबिक, बेंगलुरु पुलिस ने RCB फ्रेंचाइजी, डीएनए एंटरटेनमेंट, कर्नाटक स्टेट क्रिकेट असोसिएशन और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है।
सामने आई जानकारी के मुताबिक, बेंगलुरु में भगदड़ के मामले में आरसीबी, डीएनए (इवेंट मैनेजर), केएससीए प्रशासनिक समिति और अन्य के खिलाफ कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है। इस एफआईआर में भगदड़ की घटना में आपराधिक लापरवाही की बात कही गई है। पुलिस की ओर से दर्ज की गई एफआईआर में धारा 105, 125 (1)(2), 132, 121/1, 190 आर/डब्ल्यू 3 (5) लगाई गई हैं।
कर्नाटक हाई कोर्ट ने बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ के मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने कर्नाटर सरकार से कई कड़े सवाल किए हैं। कोर्ट ने सरकार से पूछा- अगर भविष्य में ऐसी कोई घटना होती है, तो क्या आपके पास कोई तय योजना (SOP) है?" इस पर राज्य सरकार की ओर से पेश एडवोकेट जनरल ने कहा- "सरकार इसे गंभीरता से ले रही है और एक योजना तैयार करेगी।" कर्नाटक हाई कोर्ट ने भगदड़ की घटना पर एक स्टेटस रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 10 जून को होगी।
बेंगलुरु में हुई भगदड़ को लेकर RCB ने दुख जताया है। RCB ने मृतकों के परिजनों के लिए 10-10 लाख मुआवजे की घोषणा की है। इसके साथ ही RCB केयर्स कोष बनाने की भी बात कही गई है जो कि हादसे में घायल लोगों की मदद करेगी। कर्नाटक सरकार ने भी मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये मुआवजा और घायलों के मुफ्त इलाज की बात कही है।
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