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अब क्या करेगी ED? 21 दिसंबर को समन के बावजूद विपश्यना केंद्र चले गए केजरीवाल

 Reported By: Atul Bhatia, Edited By: Vineet Kumar Singh
 Published : Dec 20, 2023 09:19 pm IST,  Updated : Dec 20, 2023 09:19 pm IST

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ED ने इसके पहले 2 नवंबर को भी समन भेजा था, लेकिन वह मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों के प्रचार के लिए रवाना हो गए थे।

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। Image Source : PTI FILE

नई दिल्ली: शराब घोटाले मामले की जांच कर रही ED दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के संबंध में गुरुवार को आगे की रणनीति तय कर सकती है। दरअसल, ED ने केजरीवाल को समन भेज कर 21 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। लेकिन केजरीवाल 20 दिसंबर यानी आज ही के दिन विपश्यना केंद्र के लिए रवाना हो गए हैं। बता दें कि विपश्यना केंद्र में वह 30 दिसंबर तक रहेंगे। ऐसे में साफ है कि वह गुरुवार 21 दिसंबर को दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिग केस में ED के समन पर पेश नहीं होंगे।

केजरीवाल समन का जवाब भेजेंगे या नहीं!

अब देखना यह है कि क्या केजरीवाल की तरफ से ED को इस समन का जवाब भेजा जाएगा या नहीं। इसके बाद ED इस मामले में ये तय कर सकती है कि केजरीवाल को लेकर उनकी आगे की रणनीति क्या होगी। हो सकता है कि एजेंसी AAP के संयोजक को तुरंत ही नया समन भेजे या फिर उनके आने के बाद ही उन्हें दोबारा बुलाए। बता दें कि ED ने इस केस में अरविंद केजरीवाल को पिछली बार समन भेजकर 2 नवंबर को पेश होने के लिए कहा था, लेकिन इस दौरान भी वह पेश नहीं हुए थे।

पिछली बार भी नहीं पेश हुए थे केजरीवाल

ED के पिछले समन को नजरअंदाज करके केजरीवाल मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए पहुंच गए थे। केजरीवाल ने ED को एक पत्र लिखकर कहा था कि ये अवैध और राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने कहा था कि ये सब BJP बदले की राजनीति के तहत कर रही है। केजरीवाल ने ED को निशाने पर लेते हुए बीजेपी पर और भी कई गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं, बीजेपी के नेताओं ने भी केजरीवाल को निशाने पर ले लिय था।

अब कौन से कदम उठा सकती है ED?

केजरीवाल ED के समन के बाद पेश नहीं हुए तो एजेंसी आगे क्या कर सकती है? ये समन मनी लॉन्ड्रिंग के तहत है। ED पेश होने वाले को जायज वजह बताने पर समय दे सकती है। फिर दोबारा या उसके बाद समन दे सकती है। कोई भी ED के समन पर 3 बार नहीं आया तो वो कानूनी रास्ता अपना सकती है। इसके बाद ED गैर-जमानती वारंट के लिए कोर्ट में अर्जी लगा सकती है। कोर्ट फिर गैर जमानती वारंट जारी कर सकती है।

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