बेनामी संपत्ति रोधी कानून के प्रावधानों के तहत 30 लाख रुपये से अधिक संपत्ति पंजीयन मामलों में आयकर रिटर्न का मिलान किया जा रहा है
नोटबंदी के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या में 17% का इजाफा हुआ है। वहीं व्यक्तिगत रिटर्न फाइल करने वालों की श्रेणी में 23% वृद्धि हुई है।
आयकर विभाग ने साफ कर दिया है कि जो लोग पहले ही आयकर रिटर्न भर चुके हैं लेकिन अबतक आधार को पैन से लिंक नहीं किया है उनके रिटर्न की प्रोसेसिंग नहीं की जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पुरानी सोच छोड़कर कम नकदी (लेस कैश) वाली अर्थव्यवस्था और डिजिटल लेनदेन को आगे बढ़ाने पर जोर दिया है।
मोदी ने कहा कि नोटबंदी के बाद जब डाटा खंगाला गया तो 3 लाख कंपनियां ऐसी पाई गईं जो सिर्फ हवाला का कारोबार करती थीं। कालेधन के कामों में लिप्त थीं।
आयकर भरने की अंतिम तारीख 5 अगस्त है और उससे पहले आप अपना आधार नंबर पैन नंबर से लिंक कराकर आयकर भर सकते हैं
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में करदाताओं को हो रही परेशिानियाें को देखते हुए इनकम टैक्स विभाग ने इसकी आखिरी तारीख बढ़ा कर 5 अगस्त कर दी है।
इनकम टैक्स विभाग ने कहा था कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी लेकिन वेबसाइट ठप पड़ने के के बाद संभव है कि इसकी तारीख आगे बढ़ा दी जाए।
इनकम टैक्स रिटर्न भरने में करदाताओं की मदद के लिए इनकम टैक्स विभाग ने मोबाइल एेप आयकर सेतु लॉन्च किया है। इस की मदद से आसानी से रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
आयकर विभाग कथित कर चोरी के उन 30,000 से अधिक मामलों की जांच कर रहा है जिनमें करदाता द्वारा नोटबंदी के बाद रिटर्न आयकर रिटर्न में संशोधन किया गया
नोटबंदी के दौरान अगर आपने अपने किसी एक या अलग-अलग बैंक खाते में 2 लाख रुपए या इससे ज्यादा रकम जमा कराई है तो इसकी सूचना इनकम टैक्स विभाग को देनी होगी
सुप्रीम कोर्ट ने इस बहस को भ्रामक बताया कि आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार को अनिवार्य बनाने संबंधी आयकर कानून में किया गया नया प्रावधान पक्षपातपूर्ण है।
CBDT ने स्पष्ट किया है कि 1 जुलाई से आयकर रिटर्न दाखिल करने और नया स्थायी खाता संख्या (PAN) हासिल करने के लिये आधार नंबर का उल्लेख करना जरूरी होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि जिनके पास आधार नहीं है वो पैन कार्ड के साथ ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते है।
आयकर विभाग ने सभी श्रेणियों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) की ई-फाइलिंग के लिए सभी फॉर्म अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिए हैं।
केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2017 तक पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक करवना अनिवार्य कर दिया है। ऐसे नहीं करने पर आपके पैन नंबर को रिजेक्ट किया जा सकता है।
ITR दाखिल करने के लिए PAN का आधार से लिंक करना कर दिया गया है। समस्याओं को देखते हुए अब OTP के जरिए या PAN कार्ड की स्कैन्ड कॉपी की व्यवस्था की गई है।
नोटबंदी की अवधि के दौरान किसी तरह के लोन या क्रेडिट कार्ड के बिल के भुगतान के लिए दी गई 2 लाख रुपए या उससे अधिक नकद राशि को ITR फॉर्म में दिखाना होगा।
करदाता और टैक्स अधिकारियों के बीच आयकर विभाग से संबंधित प्रक्रियाएं अब ऑनलाइन ही होंगी। सीबीडीटी ने कहा कि यह नई व्यवस्था नए वित्त वर्ष से लागू हो रही है।
इनकम टैक्स विभाग ने शनिवार को आकलन वर्ष 2017-18 के लिए चुनिंदा इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) के लिए ई-फाइलिंग की सुविधा शुरू कर दी है।
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