1. Hindi News
  2. उत्तर प्रदेश
  3. आजम खान के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ, क्वालिटी बार जमीन मामले में हाईकोर्ट ने दी जमानत

आजम खान के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ, क्वालिटी बार जमीन मामले में हाईकोर्ट ने दी जमानत

 Reported By: Shoaib Raza, Edited By: Shakti Singh
 Published : Sep 18, 2025 02:28 pm IST,  Updated : Sep 18, 2025 02:43 pm IST

आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। क्वालिटी बार जमीन मामले में वह जेल में बंद थे। उन्होंने जमानत याचिका दायर की थी। इस मामले में 21 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। अब उन्हें जमानत दे दी गई है।

Azam khan- India TV Hindi
आजम खान Image Source : PTI

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्वालिटी बार जमीन मामले में उन्हें राहत दे दी है। इस मामले में रामपुर के सिविल लाइंस थाने में आजम खान समेत अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। आजम खान ने हाईकोर्ट से जमानत की गुहार लगाई थी, जिसे मंजूर कर लिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के बाद 21 अगस्त को फैसला सुरक्षित कर लिया था। अब जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने जमानत का फैसला सुनाया है।

2008 के सार्वजनिक संपत्ति नुकसान मामले में बरी हुए

जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को एक विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने सड़क जाम करने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से जुड़े 17 साल पुराने मामले में बरी कर दिया है। उनके अधिवक्ता ने बुधवार को यह जानकारी दी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री को मंगलवार को यह राहत मिली। खान के बचाव पक्ष के वकील शाहनवाज सिब्तैन नकवी ने कहा, ‘‘हमने आज़म खान के पक्ष में सात गवाह पेश किए, जबकि अभियोजक मोहन लाल विश्नोई ने केवल एक गवाह पेश किया। जिससे आजम खान की जीत हुई।’’

क्या था मामला?

यह मामला वर्ष 2008 का है, जब पुलिस द्वारा उनकी कार से हूटर हटाने के बाद खान ने छजलेट पुलिस स्टेशन के पास कथित तौर पर हंगामा किया था। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ मिलकर सड़क जाम कर दी थी जिससे यातायात जाम हो गया था। प्रदर्शन हिंसक हो गया और कुछ बिजली के खंभे क्षतिग्रस्त हो गए, जिसके बाद खान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। बाद में पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया और मामला सुनवाई के लिए गया। कई अदालती आदेशों के बावजूद, खान अदालत में पेश नहीं हुए और मुकदमा समाप्त होने से पहले कई वर्षों तक आत्मसमर्पण करने से बचते रहे। नकवी ने बताया कि खान अब भी सीतापुर जेल में बंद हैं, लेकिन एमपी-एमएलए अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड में मौजूद सबूतों की समीक्षा के बाद उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया।

ये भी पढ़ें-

Rahul Gandhi Press Conference: "कर्नाटक के अलंद में 6018 वोटों को हटाने की कोशिश", प्रेंस कांफ्रेस के दौरान बोले राहुल गांधी

राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने किया पलटवार, कहा- 'झूठा और बेबुनियाद...'

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें।