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9 को उम्रकैद, 1 को फांसी की सजा..., बहराइच में हिंसा के दौरान हुई थी राम गोपाल मिश्रा की हत्या, अब कोर्ट ने दिया कड़ा फैसला

 Published : Dec 11, 2025 06:05 pm IST,  Updated : Dec 11, 2025 06:21 pm IST

बहराइच में बीते साल हुई हिंसा और एक शख्स की हत्या के मामले में कोर्ट ने कड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने 9 दोषियों को आजीवन कारावास और 1 दोषी को फांसी की सजा सुनाई है।

Bahraich Violence court decision- India TV Hindi
सांकेतिक फोटो। Image Source : FREEPIK/ANI

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में बीते साल हिंसा भड़क गई थी जिसमें एक शख्स राम गोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अक्तूबर 2024 में दुर्गा मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान जिले के महराजगंज में हुई हिंसा को लेकर अब कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने इस मामले में कड़ा फैसला लेते हुए 1 दोषी को फांसी और 9 दोषियों को उम्रकैद की सजा दी है। आइए जानते हैं इस पूरी घटना के बारे में और जिन दोषियों को सजा दी गई है उनके बारे में।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, बीते साल बहराइच जिले के महराजगंज में दुर्गा मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान हिंसा भड़क गई थी। हिंसा में पथराव और आगजनी के दौरान क्षेत्र के रेहवा मंसूर के निवासी राम गोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पवन कुमार शर्मा की कोर्ट ने इस मामले में कड़ा फैसला सुनाया है। हत्या के मामले में समुचित साक्ष्य पाये जाने पर सभी 10 दोष सिद्ध अभियुक्तों में से 1 को फांसी और 9 को आजीवन कारावास की सजा दी है।

किन-किन को मिली सजा?

बहराइच के महाराजगंज में दुर्गा मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान राम गोपाल मिश्रा की गोली लगने से हुई मौत के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पवन कुमार शर्मा की कोर्ट ने दोषी सिद्ध हुए 10 अभियुक्तों में से सरफराज़ उर्फ़ रिंकू पुत्र अब्दुल हमीद को फांसी की सजा दी है। इसके अलावा अब्दुल हमीद पुत्र अब्दुल मजीद, 02-फहीम पुत्र अब्दुल हमीद, मो0 तालिब पुत्र अब्दुल हमीद, सैफ अली पुत्र अनवर, जावेद खान पुत्र ज़ाहिद खान, मारूफ अली , मो0 जीशान उर्फ़ राजा पुत्र मो0 अली, ननकऊ पुत्र नानमूनपुत्र मेंहदी हसन, शोएब खान पुत्र मुबारक खान को आजीवन कारावास की सजा दी गई। (रिपोर्ट: बच्चे भारती)

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