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दक्षिण कोरिया की पूर्व प्रथम महिला किम केओन को 20 महीने की जेल, जानें क्या था पूरा मामला

 Published : Jan 28, 2026 03:52 pm IST,  Updated : Jan 28, 2026 03:52 pm IST

दक्षिण कोरिया की पूर्व प्रथम महिला को अदालत ने भ्रष्टाचार के एक मामले में 20 की जेल की सजा सुनाई गई है।

दक्षिण कोरिया की पूर्व प्रथम महिला किम केओन - India TV Hindi
दक्षिण कोरिया की पूर्व प्रथम महिला किम केओन Image Source : AP

सियोल: दक्षिण कोरिया की पूर्व प्रथम महिला किम केओन को एक मामले में 20 साल की सजा सुनाई गई है। उनके पति और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल पहले से ही जेल में हैं। बता दें कि दक्षिण कोरियाई अदालत ने बुधवार को पूर्व पहली महिला किम केओन को भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहारते हुए 20 महीने जेल की सजा सुनाई। येओल की पत्नी किम केओन पर यह फैसला एक साल पहले पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल द्वारा लागू किए गए मार्शल लॉ (सैन्य शासन) के मामले में आने वाले ऑर्डर से कुछ हफ्ते पहले आया है। सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किम को यूनिफिकेशन चर्च से उपहार प्राप्त करने के बदले व्यापारिक पक्षपात के लिए सजा सुनाई।

यह फैसला आश्चर्यजनक था, क्योंकि स्वतंत्र अभियोजक ने किम के खिलाफ रिश्वत, शेयर मूल्य हेरफेर और राजनीतिक फंडिंग कानून उल्लंघन के आरोपों पर 15 साल की जेल की मांग की थी। अदालत ने सबूतों की कमी का हवाला देते हुए किम को शेयर मूल्य हेरफेर और राजनीतिक फंडिंग कानून उल्लंघन के आरोपों से बरी कर दिया। किम की बचाव टीम ने अदालत के फैसले के लिए धन्यवाद दिया ,लेकिन रिश्वत के लिए 20 महीने की जेल की सजा को "तुलनात्मक रूप से अधिक" बताया। टीम ने कहा कि अपील करने पर विचार किया जाएगा। 

पति पहले से ही काट रहे सजा

किम केओन के पति और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल पहले से ही कई मामलों में जेल की सजा काट रहे हैं। वह अगस्त से जेल में हैं। सियोल अदालत ने उनको सबूत नष्ट करने की आशंका का हवाला देते हुए उनकी गिरफ्तारी का वारंट मंजूर किया था। गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले, किम ने जनता में चिंता पैदा करने के लिए माफी मांगी थी, लेकिन उन्होंने आरोपों से इनकार करने का संकेत दिया था और खुद को "एक मामूली व्यक्ति" के रूप में पेश किया था। किम के खिलाफ यह फैसला यून सुक के खिलाफ विद्रोह के आरोप में अदालत के फैसले से लगभग तीन हफ्ते पहले आया है, जो दिसंबर 2024 में थोड़े समय के लिए मार्शल लॉ लागू करने से संबंधित है। एक अन्य स्वतंत्र अभियोजक ने यूं के लिए मौत की सजा की मांग की है।

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