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इस देश ने इच्छा मृत्यु को दी मान्यता, 18 साल के हैं तो मांग सकते हैं अपने लिए मौत

Written By: Deepak Vyas @deepakvyas9826 Published : May 14, 2023 09:28 pm IST, Updated : May 14, 2023 09:28 pm IST

तीन साल में चार बार इस इच्छा मृत्यु के बिल पर सहमति बनी। पर इस देश के राष्ट्रपति ने हर बार इसका विरोध किया। हालांकि अब यह मान्यता मिल गई है।

इस देश ने इच्छा मृत्यु को दी मान्यता, 18 साल के हैं तो मांग सकते हैं अपने लिए मौत- India TV Hindi
Image Source : FILE इस देश ने इच्छा मृत्यु को दी मान्यता, 18 साल के हैं तो मांग सकते हैं अपने लिए मौत

Portugal: इच्छा मृत्यु को लेकर दुनिया के कई देशों में बवाल मचा है। लोगों ने जब जब इसे लेकर सरकार से दरख्वास्त की है, तब तब इसे लेकर कई देशों में बहस चली है। जहां एक ओर एक धड़ा इसे सही ठहराता है, तो वहीं दूसरा पक्ष इस पर विरोध जताता है। यह विवाद का विषय दुनिया के हर महाद्वीप में है। हालांकि कुछ देश जरूर इच्छा मृत्यु को मान्यता दे चुके हैं, इनमें एक नाम और जुड़ गया है। यह देश है यूरोपीय देश पुर्तगाल। तीन साल में चार बार इस इच्छा मृत्यु के बिल पर सहमति बनी। पर इस देश के राष्ट्रपति ने हर बार इसका विरोध किया। हालांकि अब यह मान्यता मिल गई है।

पुर्तगाल की संसद ने इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप से मान्यता प्रदान कर दी है। यहां 18 साल से अधिक आयु के लोग  मृत्यु के लिए सहायता की गुहार कर सकते हैं। लेकिन उन्हें कुछ आवश्यक नियम और शर्तोें को पूरा करना होगा। गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार पुर्तगाल में इच्छा मृत्यु को लेकर लंबी लड़ाई चली है, इस के बाद इस देश की संसद ने अब जाकर इच्छा मृत्यु को काननी मान्यता दी है।

क्या है पुर्तगाल में इच्छा मृत्यु के लिए आवश्यक नियम और शर्तें

हर कोई इच्छा मृत्यु की कानूनी मान्यता का दुरुपयोग नहीं कर सकता है। केवल वही लोग इच्छा मृत्यु के पात्र रहते हैं जो असहनीय दर्द या पीड़ा से परेशान हो रहे हैं। या फिर किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं जो लाइलाज है। रूढ़िवादी राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सॉसा ने इसका विरोध किया था। हालांकि बड़ी संख्या में लोग इसके सपोर्ट में भी थे, जिसके चलते अब इसे कानूनी मान्यता मिल गई है। हालांकि यह कानूनी मान्यता केवल पुर्तगाल में रहने वाले निवासियों के लिए ही है। कोई विदेशी यहां आकर इच्छा मृत्यु नहीं मांग सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार, देश ने लंबी लड़ाई के बाद शुक्रवार को कानून को मंजूरी दी। 

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