1. Hindi News
  2. दिल्ली
  3. दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण पर बड़ा फैसला, GRAP-3 लागू; सांस लेना भी दूभर

दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण पर बड़ा फैसला, GRAP-3 लागू; सांस लेना भी दूभर

 Edited By: Amar Deep @amardeepmau
 Published : Nov 11, 2025 10:53 am IST,  Updated : Nov 11, 2025 10:53 am IST

दिल्ली में AQI 425 तक पहुंच गया है, जिसके कारण अधिकारियों को GRAP के तीसरे चरण को सक्रिय करना पड़ा। इसका मतलब है कि निर्माण गतिविधियों, विशिष्ट वाहन श्रेणियों और स्कूली शिक्षा पर नए प्रतिबंध लगाए जाएंगे।

दिल्ली-एनसीआर में जीआरएपी का चरण तीन लागू। - India TV Hindi
दिल्ली-एनसीआर में जीआरएपी का चरण तीन लागू। Image Source : PTI/FILE

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में हर तरफ धुआं साफ देखा जा सकता है। लगातार बढ़ प्रदूषण की वजह से अब केंद्र सरकार ने दिल्ली-एनसीआर में गैर-जरूरी निर्माण कार्यों पर पाबंदी लगा दी है। इसके साथ ही GRAP- 3 के तहत प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने बताया कि शहर का औसत AQI सोमवार के 362 से बढ़कर मंगलवार सुबह 425 हो गया। दिल्ली में हवाएं शांत थीं, वातावरण स्थिर था और प्रतिकूल सर्दियों की स्थिति के कारण प्रदूषक सतह के पास ही रुके हुए हैं।

निर्माण वाहनों और स्कूलों पर और प्रतिबंध

GRAP-3 के प्रतिबंधों में गैर-जरूरी निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध के साथ-साथ स्टोन क्रशर और खनन कार्य भी बंद करना शामिल हैं। कक्षा 5 तक की कक्षाओं को हाइब्रिड मोड में स्थानांतरित करने की सलाह दी गई है। अभिभावक और छात्र जहां भी उपलब्ध हो, ऑनलाइन शिक्षा का विकल्प चुन सकते हैं। चरण 3 के तहत, दिल्ली और आसपास के एनसीआर जिलों में बीएस III पेट्रोल कारों और बीएस IV डीजल चार पहिया वाहनों के उपयोग पर भी प्रतिबंध है। विकलांग व्यक्तियों को इससे छूट दी गई है।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CQM) का कहना है, "वायु गुणवत्ता के मौजूदा रुझान को ध्यान में रखते हुए, उप-समिति ने आज पूरे एनसीआर में मौजूदा GRAP के चरण-III के तहत परिकल्पित सभी कार्रवाइयों को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया है। यह एनसीआर में पहले से लागू मौजूदा जीआरएपी के चरण I और II के तहत की गई कार्रवाइयों के अतिरिक्त है।"

ग्रैप-3 के तहत ये पाबंदियां

  1. ग्रैप-3 लागू होने पर दिल्ली में माल ढुलाई के लिए बीएस चार के डीजल इंजन वाले मीडिया गूड्स व्हीकल पर प्रतिबंध रहेगा। केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को छूट मिलेगी।
  2. दिल्ली से बाहर पंजीकृत बीएस चार और उससे कम मानक के डीजल इंजन वाहनों को ग्रैप-3 के दौरान दिल्ली-एनसीआर में एंट्री नहीं मिलेगी। 
  3. ग्रैप-3 में दिल्ली एनसीआर के स्कूल पांचवीं क्लास तक की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में करा सकते हैं। अभिभावक अपनी सुविधा के मुताबिक ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास का विकल्प चुन सकते हैं। 
  4. ग्रैप-3 में दिल्ली सरकार और एनसीआर से संबंधित राज्य सरकार सरकारी विभागों और सिविक एजेंसियों के दफ्तर के समय में फेरबदल कर सकती हैं। ग्रैप-3 में शामिल नए प्रावधानों का पालन संबंधित एजेंसियों को सुनिश्चित करना होगा। 

कब लागू किया जाता है ग्रैप-3?

वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 401 से 450 के बीच होने पर तीसरा चरण लागू किया जाता है। ग्रैप-3 लागू होने पर हर दिन सड़कों की सफाई की जाती है। नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाता है। कंस्ट्रक्शन के दौरान निकलने वाले धूल और मलबे का सही तरीके से निष्पादन किया जाता है।

यह भी पढ़ें-

पीएम मोदी की भूटान यात्रा आज से शुरू, जानें क्यों अहम है ये दौरा

लाल किले के पास ब्लास्ट के बाद दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, इन रास्तों पर जाने से बचें

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। दिल्ली से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें।