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दिल्ली-NCR में ग्रैप-3 फिर से लागू, ठंड बढ़ने के साथ जहरीली हुई हवा

 Edited By: Malaika Imam @MalaikaImam1
 Published : Dec 16, 2024 03:37 pm IST,  Updated : Dec 16, 2024 04:03 pm IST

दिल्ली में ठंड बढ़ने के साथ हवा में जहर भी घुलने लगा है। इसे लेकर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने एक बार फिर दिल्ली-NCR में ग्रैप-3 को तत्काल प्रभाव से लागू करने का फैसला लिया है।

प्रतीकात्मक फोटो- India TV Hindi
प्रतीकात्मक फोटो Image Source : REPRESENTATIVE IMAGE

देश की राजधानी दिल्ली में ठंड की शुरुआत के साथ ही यहां की आबोहवा बिगड़ी हुई है। AQI 'बहुत खराब' श्रेणी के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। इसके मद्देनजर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने एक बार फिर दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के स्टेज-III को तत्काल प्रभाव से लागू करने का फैसला लिया है। CAQM की GRAP पर सब-कमिटी ने यह फैसला लिया है, ताकि दिल्ली और आस-पास के क्षेत्रों में प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित किया जा सके और वायु गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके। GRAP-III के तहत कड़े प्रतिबंध लागू होंगे, जिससे प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों को रोका जा सके और लोगों की सेहत को बचाया जा सके।

ग्रैप-3 लागू होने पर निर्माण और विध्वंस से जुड़े कार्यों पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। इसके अलावा निर्माण सामग्री को ढोने वाले वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। एनसीआर राज्यों से अंतर-राज्यीय बसों को दिल्ली में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों, सीएनजी वाहनों और बीएस चार डीजल बसों को राहत दी गई है। ग्रैप-3 के तहत दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर के स्कूल 5वीं कक्षा तक की कक्षाओं का संचालन हाइब्रिड (ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों) मोड में करेंगे।

GRAP-3 के तहत लागू होने वाले प्रतिबंध

निर्माण कार्यों पर रोक: GRAP-3 लागू होने पर सभी प्रकार के निर्माण और विध्वंस कार्यों को रोक दिया जाएगा। केवल आवश्यक कार्यों को ही अनुमति मिलेगी, जैसे कि पानी की आपूर्ति, सीवेज लाइन, और सुरक्षा कार्य।

सड़क पर धूल नियंत्रण: सड़क पर धूल कणों को नियंत्रित करने के लिए जल छिड़काव को अनिवार्य किया जाएगा। सड़कों की सफाई और धूल नियंत्रण के लिए विशेष उपाय किए जाएंगे।

आंतरिक और बाहरी डीजल जेनरेटर सेट: डीजल जेनरेटर सेट्स का उपयोग पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा, सिवाय अस्पतालों और अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए। 

वाहन प्रदूषण में कमी: GRAP-3 के दौरान प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए विशेष यातायात व्यवस्था लागू की जाएगी। सरकार की तरफ से प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर प्रतिबंध और कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

फसल जलाने के मामले में कड़ी कार्रवाई: फसल जलाने के कारण होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को फसल जलाने से बचने के लिए जागरूक किया जाएगा और उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा।

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