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पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की, बीजेपी ने कसा तंज

 Written By: Rituraj Tripathi @riturajfbd
 Published : Jul 03, 2023 02:43 pm IST,  Updated : Jul 03, 2023 11:15 pm IST

पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

Manish Sisodia- India TV Hindi
मनीष सिसोदिया Image Source : FILE

नई दिल्ली: पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के केस में उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की। उन्हें राज्य सरकार की उत्पाद शुल्क नीति में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया था।

वह इस स्तर पर जमानत के हकदार नहीं: न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने सिसोदिया को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि वह इस स्तर पर जमानत के हकदार नहीं हैं। सिसोदिया के अलावा, हाईकोर्ट ने व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली, बेनॉय बाबू और विजय नायर की जमानत याचिका भी खारिज कर दी, जो कथित घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सह-आरोपी हैं।

सिसोदिया को घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए पहली बार 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और तब से वह हिरासत में हैं। हाई कोर्ट 30 मई को भी उन्हें सीबीआई मामले में जमानत देने से इनकार कर चुका है। उन्हें ईडी द्वारा दर्ज मामले में 9 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे रद्द कर दिया।

शराब घोटाला केजरीवाल की जानकारी में हुआ- बीजेपी 

वहीं हाईकोर्ट के द्वारा मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल पर करारा हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कोर्ट ने केजरीवाल के कट्टर इमानदारी के प्रमाण पत्र को ख़ारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने केवल जमानत देने से इनकार ही नहीं किया है बल्कि इस आबकारी नीति के सभी लूप होल्स के सामने ला दिया। अभी तक इस नीति को दुनिया की सबसे बेहतरीन नीति बताया जा रहा था लेकिन कोर्ट ने इसे सबसे भ्रष्ट बताया है।

शहजाद ने कहा कि कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि दिल्ली शराब घोटाले के मुख्य आरोपी मनीष सिदोदिया ही हैं। उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती है। शहजाद ने दावा किया है कि सबूत सामने आये हैं कि शराब घोटाला मुख्यमंत्री केजरीवाल की जानकारी में हुआ। पूरा प्लान उनके ही घर पर बनाया और बदला गया। उन्होंने कहा कि शराब निति को बदलने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई और उस पैसे को चुनाव में लगाया गया।

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