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कोरोना वायरस: दिल्ली में लॉकडाउन लागू करने के लिए अदालत में जनहित याचिका दायर

दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों के मद्देजनर 'आप' सरकार को यहां सख्ती से लॉकडाउन लागू करने का निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया है।

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Published : Jun 11, 2020 02:23 pm IST, Updated : Jun 11, 2020 02:23 pm IST
PIL, Delhi High Court, lockdown, COVID-19 cases - India TV Hindi
Image Source : FILE PIL in HC for imposing lockdown in Delhi due to steep rise in COVID-19 cases 

नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों के मद्देजनर 'आप' सरकार को यहां सख्ती से लॉकडाउन लागू करने का निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया है। वकील अनिर्बान मंडल और उनके कर्मी पवन कुमार द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि राष्ट्रीय राजधानी में जून के अंत तक कोरोना वायरस संक्रमण के करीब एक लाख मामले सामने आएंगे और जुलाई के मध्य तक करीब 2.25 लाख एवं जुलाई के अंत तक 5.5 लाख मामले सामने आने की आशंका है।

याचिका में दिल्ली सरकार को यह निर्देश देने की अपील की गई है कि वह चिकित्सकों, चिकित्सकीय विशेषज्ञों और महामारी रोग विशेषज्ञों की एक विशेषज्ञ समिति गठित करने पर विचार करे ताकि संक्रमण को काबू करने की योजना का 'विस्तृत खाका' तैयार किया जा सके। याचिकाकर्ताओं ने लॉकडाउन लागू किए जाने का अनुरोध करते हुए कहा है कि पहले लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान संक्रमण के मामले बढ़ने की दर कम थी। 

याचिका में दावा किया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी में लोगों के आवागमन और सार्वजनिक परिवहन सेवा पुन: आरंभ करने, धार्मिक स्थल, मॉल, रेस्तरां और होटल खोलने जैसी गतिविधियों की अनुमति देने से 'वायरस का संक्रमण तेजी से फैला है जिसके कारण कोरोना वायरस के रोजाना सामने आने वाले मामलों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है।' याचिका में अस्पतालों में पर्याप्त बिस्तरों, वेंटिलेटरों, आईसीयू वार्डों एवं जांच केंद्रों की कमी का भी दावा किया गया है। 

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