Friday, April 26, 2024
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अंकित शर्मा मर्डर केस में ताहिर हुसैन की बेल याचिका खारिज

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने अंकित शर्मा मर्डर केस में आम आदमी पार्टी के बर्खास्त पार्षद ताहिर हुसैन की बेल याचिका को खारिज कर दिया है।

IndiaTV Hindi Desk Written by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: July 13, 2020 12:21 IST
अंकित शर्मा मर्डर केस में ताहिर हुसैन की बेल याचिका खारिज- India TV Hindi
Image Source : ANI अंकित शर्मा मर्डर केस में ताहिर हुसैन की बेल याचिका खारिज

नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने अंकित शर्मा मर्डर केस में आम आदमी पार्टी के बर्खास्त पार्षद ताहिर हुसैन की बेल याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने फरवरी में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में सीएए के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े मामले और खुफिया ब्यूरो (आईबी) के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के अन्य मामले में हुसैन के खिलाफ दो आरोप-पत्र दायर किए थे। 

शर्मा (26) के परिवार ने हत्या के पीछे हुसैन को जिम्मेदार बताया है। शर्मा का शव दंगा प्रभावित चांद बाग इलाके में उनके घर के पास एक नाले से मिला था। गौरतलब है कि दंगों में कथित तौर पर षड्यंत्र रचने से जुड़े मामले में हुसैन के खिलाफ आतंकवाद निरोधी कानून, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून के तहत भी मामला दर्ज है। बता दें कि हुसैन पूर्व में दिल्ली की मुस्तफाबाद विधानसभा सीट के तहत वार्ड संख्या 59 से AAP के पार्षद थे।

ताहिर हुसैन प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निशाने पर भी है। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली दंगों के मामले में धन शोधन की अपनी जांच के सिलसिले में आप के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन के परिसरों सहित कई स्थानों पर रेड की थी। अधिकारियों ने बताया था कि दिल्ली, नोएडा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में कम से कम छह स्थानों पर छापेमारी की गई थी।

ईडी ने मार्च में आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद हुसैन, इस्लामी संगठन पीएफआई और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ दिल्ली में हुए दंगों के सिलसिले में धन शोधन और दंगों के लिए धन मुहैया कराने का मामला दर्ज किया था। अधिकारियों ने बताया था कि धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया था और इसके प्रावधानों के तहत ही छापेमारी की गई थी।

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