Wednesday, May 15, 2024
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कलकत्ता हाईकोर्ट ने DELED के नामांकन पर लगाई रोक, कुछ दिन पहले ही जारी हुई थी नोटिफिकेशन

कलकत्ता हाई कोर्ट ने प्रारंभिक शिक्षा में दो साल के डिप्लोमा (D.EL.ED) पाठ्यक्रम के लिए नामांकन पर रोक लगा दी है।

Akash Mishra Edited By: Akash Mishra @Akash25100607
Published on: January 03, 2023 22:28 IST
कलकत्ता हाई कोर्ट ने डीएलएड के नामांकन पर लगाई रोक(फाइल) - India TV Hindi
Image Source : ANI कलकत्ता हाई कोर्ट ने डीएलएड के नामांकन पर लगाई रोक(फाइल)

कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को प्रारंभिक शिक्षा में दो साल के डिप्लोमा (D.EL.ED) पाठ्यक्रम के लिए नामांकन पर रोक लगा दी है। इसके लिए नोटिफिकेशन पिछले साल 28 दिसंबर को पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन (WBBPE) द्वारा जारी की गई थी। नोटिफिकेशन जारी होने के तुरंत बाद, चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ के समक्ष नामांकन प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितता का आरोप लगाते हुए जनहित याचिका (PIL) दायर की गई थी।

'नोटेफिकेशन के औचित्य पर सवाल उठाया'

याचिकाकर्ता ने कहा कि 28 दिसंबर को जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 2021-23 के लिए डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन के कोर्स में दाखिला लेने के इंटरेस्टेड उम्मीदवार 2 जनवरी से 6 जनवरी के बीच फॉर्म भर सकेंगे, लेकिन शैक्षणिक वर्ष के लिए नोटेफिकेशन के औचित्य पर सवाल उठाया, जो पहले ही अपना तीन-चौथाई समय पूरा कर चुका है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में यह भी बताया कि बोर्ड द्वारा 28 दिसंबर को जारी अधिसूचना में आवेदन शुल्क 3,000 रुपये निर्धारित किया गया है। हालांकि, सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क सिर्फ 300 रुपये है और आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 150 रुपये है।

क्लास अटेंडेंस पर किया गया सवाल

दोनों पक्षों को सुनने के बाद बेंच ने नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (NCTE) के प्रतिनिधि से कोर्स के लिए क्लास अटेंडेंस के न्यूनतम दिनों के बारे में सवाल किया। एनसीटीई के प्रतिनिधि द्वारा 200 पर संख्या उद्धृत किए जाने के बाद, डिवीजन बेंच ने आश्चर्य व्यक्त किया कि शैक्षणिक वर्ष के शेष कुछ महीनों में इसे कैसे पूरा किया जा सकता है जिसके लिए नई नोटिफिकेशन जारी की गई है। पीठ ने उच्च आवेदन शुल्क को उद्धृत करने के औचित्य पर भी सवाल उठाया और उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पर रोक लगा दी।

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