दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) ने कम इनकम वाले छात्रों को राहत देने के लिए एक बार फिर फीस माफी योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत छात्रों को फीस में 50 से 100 प्रतिशत तक छूट दी जाएगी। जो छात्र इस योजना में आवेदन करने की सोच रहे हैं वे 10 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर ऑफिस ने जानकारी दी है कि इसका लाभ इस बार 5 वर्षीय लॉ और बीटेक प्रोग्राम में एडमिशन लेने वाले छात्रों को नहीं मिल सकेगा। एक अधिकारी ने बताया कि पिछले साल ये दोनों कोर्स डीयू ने शुरू किए थे। इनमें एडमिशन लेने वाले छात्रों को फीस माफी का लाभ दिया जा चुका है।
2023-24 के लिए वित्तीय सहायता योजना की घोषणा
डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर डिपार्टमेंट के अधिकारी ने बताया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी समग्र और समावेशी शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हर बैकग्राउंड के छात्रों के हितों को पूरा करने के लिए, डीन छात्र कल्याण कार्यालय ने एकेडमिक सेशन 2023-24 के लिए वित्तीय सहायता योजना की घोषणा की है। 31 मार्च 2023 के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी EWS, OBC-NCL सर्टीफिकेट या वार्षिक पारिवारिक इनकम सर्टिफिकेट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। ध्यान दें कि नोटरी द्वारा हस्ताक्षरित इनकम सर्टिफिकेट स्वीकार नहीं किया जाएगा।
4 लाख से कम होनी चाहिए फैमिली इनकम
डीयू के किसी भी संस्थान में ग्रेजुएशन और पोस्टग्रेजुएशन कोर्स में पढ़ने वाला पूर्णकालिक छात्र की फैमिली इनकम 4 लाख से कम होनी चाहिए। ये फीस वास्तविक शुल्क का 100 फीसदी या अधिकतम 10,000 रुपये माफ किए जाएंगे। यदि छात्र की फैमिली इनकम 4 से 8 लाख के बीच है तो उसकी वास्तविक शुल्क का 50 फीसदी या अधिकतम 8 हजार रुपये माफ होंगे। डीयू ने आगे कहा कि किसी भी पिछली परीक्षा में एसेंशियल रिपीट (ईआर) वाला छात्र आवेदन करने के लिए पात्र नहीं है। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए छात्र डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर के कार्यालय या वेबसाइट https//dsw.du.ac.in पर जा सकते हैं। या किसी तरह की जानकारी के लिए छात्र fss@dsw.du.ac.in आईडी पर मेल भी कर सकते हैं।
ये भी पढ़ें:
सीबीएसई ने बदल दी बोर्ड परीक्षा 2024 की तारीखें, यहां देखें कक्षा 10वीं और 12वीं की अपडेटेट डेटशीट