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UPSC ने नियमों में किया बड़ा बदलाव, अब सर्विस में रहने के दौरान बार-बार नहीं दे पाएंगे परीक्षा

 Edited By: Mangal Yadav @MangalyYadav
 Published : Feb 05, 2026 10:31 am IST,  Updated : Feb 05, 2026 10:33 am IST

संघ लोक सेवा आयोग ने नई गाइडलाइन्स जारी की है। इसके तहत वे लोग दोबारा परीक्षा नहीं दे पाएंगे पहले से ही सिविल सर्विस में सिलेक्टेड हैं।

UPSC ने नियमों में किया बड़ा बदलाव- India TV Hindi
UPSC ने नियमों में किया बड़ा बदलाव Image Source : UPSCONLINE.NIC.IN

नई दिल्लीः संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। UPSC की तरफ से जारी नई गाइडलाइन्स में कहा गया है कि पहले से सेलेक्टेड उम्मीदवार बार-बार परीक्षा नहीं दे पाएंगे। एलिजिबिलिटी से जुड़े दिशानिर्देश में कहा गया है कि पहले से ही IAS या IFS अधिकारी के रूप में नियुक्त या चुने गए उम्मीदवारों को दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। 

UPSC ने जारी की गाइडलाइन्स

भारतीय पुलिस सेवा (IPS) में चुने गए या नियुक्त लोगों के लिए भी ऐसा ही नियम है, जिसका मतलब है कि वे CSE 2026 के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। UPSC ने सख्त नियम बनाए हैं, जिसमें IAS या IFS अधिकारियों के दोबारा प्रयास पर रोक लगाई गई है। 4 फरवरी के सर्कुलर में कहा गया है, "जो उम्मीदवार पिछली परीक्षा के नतीजों के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) या भारतीय विदेश सेवा (IFS) में नियुक्त हुआ है और उस सेवा का सदस्य बना हुआ है। वह सिविल सेवा परीक्षा-2026 में शामिल होने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। 

अगर कोई उम्मीदवार सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा-2026 में शामिल होने के बाद IAS या IFS के पद पर नियुक्त होता है, तो उसे सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा-2026 में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर वह उम्मीदवार उस सेवा का सदस्य बना रहता है। इसका मतलब है कि उम्मीदवार को मेन्स परीक्षा में शामिल होने के लिए मौजूदा नियुक्ति छोड़नी होगी। अगर उम्मीदवार पिछली सेवा की सदस्यता बनाए रखता है, तो उसे एलिजिबल नहीं माना जाएगा, भले ही वह CSE 2026 प्रारंभिक परीक्षा पास कर ले। हालांकि, IPS नियुक्तियों के लिए UPSC के नियम कम सख्त हैं। अगर कोई उम्मीदवार CSE-2026 के नतीजे के आधार पर IPS या सेंट्रल सर्विस ग्रुप 'A' के लिए चुना जाता है, तो उसके पास CSE-2027 में शामिल होने का विकल्प होता है, बशर्ते कुछ शर्तें पूरी हों।

CSE नियमों के अनुसार प्रयासों की संख्या

सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार सिविल सेवा परीक्षा (CSE) पास करने के लिए 6 प्रयास कर सकते हैं। UPSC आरक्षित श्रेणियों के लिए प्रयासों की संख्या में छूट देता है। नोटिफिकेशन में कहा गया है, "प्रारंभिक परीक्षा में किया गया प्रयास सिविल सेवा परीक्षा में किया गया प्रयास माना जाएगा। अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के उम्मीदवार CSE में असीमित प्रयास कर सकते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति (PwBD) उम्मीदवारों को कुल 9 प्रयास करने की अनुमति है।

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