अहमदाबाद: गुजरात हाईकोर्ट ने एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवास को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के दोनों नेताओं अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की एक याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल, इस याचिका में पीएम नरेन्द्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता के बारे में उनकी टिप्पणियों से संबंधित आपराधिक मानहानि मामले में दोनों नेताओं के खिलाफ जारी समन को रद्द करने का अनुरोध किया गया था।
दोनों नेताओं ने दाखिल की थी याचिका
बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अपनी याचिका दायर की थी। इसके जरिए गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर मामले में निचली अदालत की ओर से जारी समन और इसके बाद आए सत्र अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। समन के खिलाफ उनके पुनरीक्षण आवेदन को खारिज कर दिया गया था। न्यायमूर्ति हसमुख सुथार ने आवेदनों को खारिज करते हुए दोनों नेताओं को निचली अदालत का रुख करने का निर्देश दिया।
जीयू ने किया हाईकोर्ट का रुख
दरअसल, अप्रैल 2016 में तत्कालीन मुख्य सूचना अधिकारी (सीआईसी) एम. श्रीधर आचार्युलु ने दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) और गुजरात विश्वविद्यालय (जीयू) को मोदी की डिग्री के बारे में केजरीवाल को जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया था। जीयू ने इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया और अदालत ने इस पर रोक लगा दी। गुजरात हाईकोर्ट द्वारा सीआईसी के आदेश पर रोक लगाए जाने के बाद अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया गया था।
गुजरात यूनिवर्सिटी की हुई मानहानि
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सांसद संजय सिंह पर आरोप है कि उन्होंने पीएम मोदी की डिग्री को लेकर गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद कुछ ऐसी टिप्पणियां कीं, जिनसे गुजरात यूनिवर्सिटी की मानहानि हुई। वहीं अब इस पूरी घटना के बाद अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को अहमदाबाद कोर्ट के बुलाने पर हाजिर होना पड़ेगा। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर सकते हैं। फिलहाल हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है।
(इनपुट- भाषा)
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