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हरियाणा सरकार ने RSS को लेकर लिया बड़ा फैसला, इन दो पुराने आदेशों को वापस लिया

अप्रैल 1980 में हरियाणा के मुख्य सचिव के कार्यालय के तत्कालीन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को RSS की गतिविधियों से किसी भी तरह के जुड़ाव से रोक दिया था। 

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Published : Oct 12, 2021 07:08 am IST, Updated : Oct 12, 2021 07:08 am IST
Government Employees in Haryana can now participate in RSS Activities हरियाणा सरकार ने RSS को लेकर ल- India TV Hindi
Image Source : PTI (FILE) हरियाणा सरकार ने RSS को लेकर लिया बड़ा फैसला, इन दो पुराने आदेशों को वापस लिया

चंडीगढ़. हरियाणा सरकार ने सोमवार को 1967 और 1980 में जारी दो आदेशों को वापस ले लिया, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की गतिविधियों में भाग लेने पर रोक थी। विपक्षी दल कांग्रेस ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पूछा कि क्या मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली राज्य सरकार "BJP-RSS की पाठशाला’’ चला रही है।

सामान्य प्रशासन विभाग ने सोमवार को जारी आदेश में कहा, "हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम, 2016 के प्रभाव में आने के साथ, दिनांक 2.4.1980 और 

दिनांक 11.1.1967 के सरकारी निर्देश को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया जाता है क्योंकि वे अब प्रासंगिक नहीं हैं।"

सोमवार के फैसले से अब हरियाणा सरकार के कर्मचारी आरएसएस की गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं।

इस आदेश पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश को टैग करते हुए ट्वीट किया, "अब हरियाणा के कर्मचारियों को संघ की शाखाओं में भाग लेने की छूट। सरकार चला रहे हैं या भाजपा-आएसएस की पाठशाला।"

अप्रैल 1980 में हरियाणा के मुख्य सचिव के कार्यालय के तत्कालीन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को RSS की गतिविधियों से किसी भी तरह के जुड़ाव से रोक दिया था। 

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