भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में पूर्व गृहमंत्री पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोई ने कहा है कि गिरफ्तारी होने के बाद सुनवाई का कोई मतलब नहीं रह जाता है। वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हलफनामा दाखिल कर दिया है। इसमें ईडी ने आरोप लगाया है कि चिदंबरम ने विदेशों में फर्जी कंपनियां बनाई हैं। जिनके माध्यम से पैसों का हेर फेर किया गया है।
बता दें कि नाटकीय ढंग से 21 अगस्त को हुई चिदंबरम की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पी. चिदंबरम को 26 अगस्त तक सीबीआई की रिमांड में भेज दिया था। सीबीआई ने पी चिदंबरम की पांच दिन की हिरासत मांगी थी। हालांकि 23 अगस्त को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के मामले में सोमवार तक गिरफ्तारी से राहत दे दी थी। लेकिन सीबीआई वाले मामले में कोई राहत नहीं दी।
21 मई 2017 में FIR दर्ज की गई। तब याचिकाकर्ता को समन किया गया लेकिन उसके बाद समन नहीं किया गया। इन डॉक्युमेंट्स को एक बार भी याचिकाकर्ता के सामने रखा नहीं गया और न ही इस बारे में सवाल पूछा गया और फिर अचानक कोर्ट में इसे एक सरप्राइज़ के तौर पर रखा जा रहा है।
सिब्बल ने कहा, आप एक प्रोपर्टी से मिस्टर चिदम्बरम का सम्बंध दिखा दें, मैं अपनी याचिका को वापिस ले लूंगा
सिब्बल ने कहा, शैल कम्पनियों के 17 बैंक अकाउंट्स और इससे सम्बंधित ई-मेल्स के बारे में उनसे कभी सवाल नहीं पूछा गया और न ही बीते 3 दिन हुई पूछताछ में भी इस बारे में कोई सवाल नहीं पूछा गया। उनसे सिर्फ ये पूछा गया कि:
*कूटस बैंक में क्या आपका कोई अकाउंट है?
*क्या आपका कोई ट्विटर अकाउंट है?
सिब्बल: CBI वाले मामले पर उन्हें सिर्फ एक बार 6 जून 2018 को पूछताछ के लिए बुलाया गया है।
सिब्बल: इस केस का मीडिया ट्रायल करने की कोशिश की जा रही है
ईडी ने आरोप लगाया है कि चिदंबरम ने विदेशों में फर्जी कंपनियां बनाई हैं। जिनके माध्यम से पैसों का हेर फेर किया गया है।
भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हलफनामा दाखिल कर दिया है।
भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में पूर्व गृहमंत्री पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोई ने कहा है कि गिरफ्तारी होने के बाद सुनवाई का कोई मतलब नहीं रह जाता है। याचिकाकर्ता को रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करना होगा
वकील सिब्बल ने SC में केस लिस्ट न होने की शिकायत की, कोर्ट ने कहा यह देखना रजिस्ट्रार का काम
जस्टिस बानुमथी ने कहा हमें इस बारे में सीजीआई के तरफ से कोई निर्देश नहीं आए हैं, जब आएंगे तब हम देखेंगे
हालांकि कपिल सिब्बल ने इस याचिका का मेंशन कोर्ट नम्बर 7 में जस्टिस बानुमथी के सामने किया है, उन्होंने कहा कि एक नई याचिका दायर की गई थी लेकिन उसकी लिस्टिंग आज नहीं की गयी है।
पी चिदंबरम की तरफ CBI द्वारा उन्हें गिरफ्तार किए जाने के खिलाफ एक और याचिका 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। इस याचिका की लिस्टिंग आज कोर्ट में नहीं हुई है। इसलिए उसपर सुनवाई होने की उम्मीद कम है।
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