नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया घोटाला प्रकरण में सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी.चिदंबरम की अग्रिम जमानत की अपील खारिज किए जाने को चुनौती देने वाली, उनकी याचिका पर सुनवाई से सोमवार को इनकार कर दिया।
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न्यायालय ने कहा कि अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ चिदंबरम की याचिका का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वह पहले से ही सीबीआई की हिरासत में हैं। न्यायमूर्ति आर.भानुमति और न्यायमूर्ति ए.एस.बोपन्ना की पीठ ने कहा कि चिदंबरम को कानून के तहत इसका उपाय ढूंढने की छूट है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री पी.चिदंबरम की सीबीआई हिरासत की अवधि आज समाप्त हो रही है। उन्हें निचली अदालत में पेश किया जाएगा जहां एजेंसी उनकी हिरासत अवधि बढ़ाने की मांग कर सकती है। फिलहाल, उच्च न्यायालय की पीठ आईएनएक्स मीडिया घोटाला प्रकरण के संबंध में पूर्व वित्त मंत्री के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज धन शोधन के मामले से जुड़े मुद्दों पर सुनवाई कर रही है।