Saturday, April 20, 2024
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SC का सोशल मीडिया के खातों से आधार को जोड़ने के लिये याचिका पर विचार से इनकार

उच्चतम न्यायालय ने ‘फेक और पेड न्यूज’ की समस्या पर अंकुश पाने के लिये सोशल मीडिया के खाता धारकों को आधार से जोड़ने का केन्द्र को निर्देश देने के लिये दायर याचिका पर सोमवार को विचार करने से इनकार कर दिया।

Bhasha Written by: Bhasha
Updated on: October 14, 2019 22:13 IST
Supreme Court of India- India TV Hindi
Image Source : Supreme Court of India

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने ‘फेक और पेड न्यूज’ की समस्या पर अंकुश पाने के लिये सोशल मीडिया के खाता धारकों को आधार से जोड़ने का केन्द्र को निर्देश देने के लिये दायर याचिका पर सोमवार को विचार करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने अधिवक्ता और भाजपा नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय की यह याचिका सुनवाई के लिये आने पर टिप्पणी की कि इसी तरह का मामला पहले से ही मद्रास उच्च न्यायालय में लंबित है। 

शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय जाने की स्वतंत्रता प्रदान की। इसके बाद याचिकाकर्ता उपाध्याय ने अपनी याचिका वापस ले ली। शीर्ष अदालत पहले ही सोशल मीडिया खातों को आधार से जोड़ने के मुद्दे पर मद्रास, बंबई और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयों में लंबित याचिकाओं को अपने यहां स्थानांतरित कराने के लिये फेस बुक इंक की एक अलग याचिका पर सुनवाई कर रहा है। 

उपाध्याय चाहते थे कि न्यायालय फेसबुक और ट्विटर सहित सोशल मीडिया के खातों को आधार से जोड़ने के लिये केंद्र को निर्देश दे और ‘फेक और पेड न्यूज’ पर अंकुश पाने के लिये निर्वाचन आयोग और भारतीय प्रेस परिषद को उचित कदम उठाने का निर्देश दे।

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