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Lockdown 4.0: जानिए क्या होता है बफर जोन, सरकार ने बताए नियम

 Written By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : May 18, 2020 12:02 am IST,  Updated : May 18, 2020 09:12 am IST

एक बफ़र ज़ोन को प्रत्येक कंटेंनमेंट जोन के आसपास चिन्हित करना पड़ेगा। इसे जिला प्रशासन / स्थानीय शहरी निकायों द्वारा स्थानीय स्तर पर तकनीकी जानकारी के साथ उचित रूप से परिभाषित किया जाएगा।

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Representational Image Image Source : AP

नई दि्ल्ली. केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, एक बफ़र ज़ोन को प्रत्येक कंटेंनमेंट जोन के आसपास चिन्हित करना पड़ेगा। इसे जिला प्रशासन / स्थानीय शहरी निकायों द्वारा स्थानीय स्तर पर तकनीकी जानकारी के साथ उचित रूप से परिभाषित किया जाएगा। बफ़र ज़ोन मुख्य रूप से वह क्षेत्र होगा, जिसमें अतिरिक्त ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संक्रमण आस-पास के क्षेत्रों में नहीं फैले। प्रभावी रोकथाम के लिए, यह जरूरी है कि बफर जोन पर्याप्त रूप से बड़ा हो।

बफर जोन में इस बातों पर ध्यान देना बेहद जरूरी:

1. स्वास्थ्य सुविधाओं में ILI / SARI मामलों की निगरानी के जरिए बफर जोन में कोरोना मामलों का पता लगाने के लिए व्यापक स्तर पर जांच करना।

2. स्वास्थ्य सुविधाओं (सरकारी और निजी), उपलब्ध स्वास्थ्य कार्यबल का पता लगाना। (ASHAs / ANMs / AWW और डॉक्टरों को PHCs / CHCs / जिला अस्पतालों में)

3. छोटे क्लिनिकों सहित सभी मेडिकल स्वास्थ्य सुविधाओं (अस्पताल आदि) द्वारा कोविड-19 के संदिग्ध मामलों की जिला स्तर पर बनाए गए कंट्रोल रूम को रियल टाइम रिपोर्टिंग।

4. पर्सनल हाइजीन, हाथों की सफाई और जैसे निवारक उपायों पर सामुदायिक जागरूकता पैदा करना।

5. IEC गतिविधियों के माध्यम से फेस कवर, फिजिकल डिस्टेंसिंग का उपयोग।

6. सामाजिक दूरी सुनिश्चित करना।

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