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Hijab Row: 'इस्लाम में हिजाब पहनना है अनिवार्य' हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे याचिकाकर्ता

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Mar 15, 2022 02:56 pm IST,  Updated : Mar 15, 2022 03:09 pm IST

वरिष्ठ अधिवक्ता एएम धर ने कहा, 'हिजाब पहनना इस्लाम में एक अनिवार्य प्रथा है। हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला गलत है। हम इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में न्याय की जीत होगी।'

Karnataka Hijab Row- India TV Hindi
Karnataka Hijab Row Image Source : PTI

Highlights

  • हिजाब पहनना इस्लाम में एक अनिवार्य प्रथा है- याचिकाकर्ता
  • ये पूरा विवाद 1 जनवरी से शुरू हुआ था
  • उडुपी कॉलेज की 6 छात्राओं ने प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाई थी

कर्नाटक हाईकोर्ट का हिजाब पहनकर स्कूल-कॉलेज में एंट्री को लेकर बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। यानी अब छात्र और छात्राओं को स्कूल और कॉलेज प्रशासन के आदेश का पालन करना होगा और किसी शैक्षणिक संस्थान में हिजाब पहनकर एंट्री नहीं होगी। हिजाब विवाद मामले में याचिकाकर्ता में से एक वरिष्ठ अधिवक्ता एएम धर ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे।

उन्होंने कहा, 'हिजाब पहनना इस्लाम में एक अनिवार्य प्रथा है। हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला गलत है। हम इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में न्याय की जीत होगी।' 

कब शुरू हुआ था विवाद?

बता दें, ये पूरा विवाद 1 जनवरी से शुरू हुआ था जब उडुपी कॉलेज की 6 छात्राओं ने प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाई थी। उनका कहना था कि कॉलेज प्रशासन ने उन्हें हिजाब में एंट्री देने से मना कर दिया था। जबकि वो हिजाब पहनकर कॉलेज में एंट्री लेने का प्रयास कर रही थीं। छात्राओं ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। इसके बाद ये विवाद देखते ही देखते पूरे देश में फैल गया।

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