Friday, May 03, 2024
Advertisement

Meghalaya: अवैध कोयला खदान में फंसने से एक मजदूर की मौत, खदान मालिक गिरफ्तार

Meghalaya: पुलिस अधीक्षक एच जी लिंगदोह ने बताया कि उरक गांव से सटे जंगलों के अंदर स्थित इस खदान में 2 घंटे की पैदल यात्रा के बाद ही पहुंचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि गुरुवार रात कोयला खदान में घुसे दो व्यक्ति खदान का एक हिस्सा गिरने से अंदर फंस गए।

Shailendra Tiwari Edited By: Shailendra Tiwari @@Shailendra_jour
Published on: August 21, 2022 9:42 IST
Representational Image- India TV Hindi
Image Source : REPRESENTATIONAL IMAGE Representational Image

Highlights

  • मालिक के कहने पर खदान में घुसे थे दोनों
  • खदान से करीब 7-8 टन कोयला, फावड़ा और कुल्हाड़ी जब्त
  • सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2019 में हटाया था बैन

Meghalaya: मेघालय के पश्चिम खासी पवर्तीय जिले में अवैध कोयला खदान में फंसने से एक मजदूर की मौत हो गई। मामले में खदान के मालिक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक अन्य खनिक घायल भी हुआ है। 

खदान में फंस गए थे दोनों

पुलिस अधीक्षक (SP) एच जी लिंगदोह ने बताया कि उरक गांव से सटे जंगलों के अंदर स्थित इस खदान में 2 घंटे की पैदल यात्रा के बाद ही पहुंचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि गुरुवार रात कोयला खदान में घुसे दो व्यक्ति खदान का एक हिस्सा गिरने से अंदर फंस गए। लिंगदोह ने बताया कि उनमें से एक 32 वर्षीय लेपेंड्रो संगमा की खदान के अंदर मौत हो गई, जबकि दूसरे व्यक्ति हेंडिड मोमिन (33) को शुक्रवार को बचा लिया गया। 

मालिक के निर्देश पर खदान में घुसे थे दोनों

अधीक्षक ने बताया कि मोमिन को गंभीर चोटें आई हैं, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। लिंगदोह ने मीडिया को बताया, “हमने खदान मालिक हुबाथ आर संगमा को गिरफ्तार किया है, जो शालांग क्षेत्र के सोंगसाक गुराकलम गांव का निवासी है। पुलिस ने खदान से करीब 7-8 टन कोयला, फावड़ा और कुल्हाड़ी जब्त की है।” अधीक्षक के अनुसार, उत्तरी गारो पर्वतीय क्षेत्र के दोनों निवासी खनिक मालिक के निर्देश पर खदान में घुसे थे।

सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2019 में हटाया था बैन

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने 2014 में खनिकों की सुरक्षा और पर्यावरण के संरक्षण के लिए मेघालय में अवैज्ञानिक तरीके से कोयले के खनन पर बैन लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2019 में बैन हटा लिया था। मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने मार्च में विधानसभा को बताया था कि राज्य में वैज्ञानिक तरीके से कोयला खनन इसी साल शुरू होने की उम्मीद है।

पिछले महीनों झारखंड में भी हुई थी मौत

कुछ महीने पहले झारखंड के धनबाद जिले में चाल धंसने से 2 मजदूरों की मौत हो गयी थी। जिले के निरसा थाना क्षेत्र के कापासारा आउटसोर्सिंग में मजदूर जैसे ही कोयल खनन करने के लिए खदान के मुहाने में घुसे थे। इस दौरान अचानक चाल धंस गई, जिसमे दो लोगों की मौत हो गई थी। बताया गया था कि घटना के बाद मलबे से शव को निकालकर उनके साथी लेकर फरार हो गए थे। हादसे में जिनकी दो लोगों की मौत हुई थी उनमें से एक कमारडीह और दूसरा मुग़मा क्षेत्र का रहने वाला था। 

Latest India News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। National News in Hindi के लिए क्लिक करें भारत सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement