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सीमित मात्रा में ड्रग्स रखना नहीं होगा अपराध! आज लोकसभा में पेश होगा ‘नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस’ बिल

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Dec 06, 2021 10:36 am IST,  Updated : Dec 06, 2021 10:37 am IST

आज लोकसभा में पेश होने वाले इस बिल का उद्देश्य निजी उपभोग के लिए सीमिति मात्रा में ड्रग्स रखने को अपराध के दायरे से बाहर रखा जाएगा। यह बिल नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 की ड्राफ्टिंग त्रुटि को ठीक करने के लिए पेश किया जाएगा।

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लोकसभा में आज पेश होगा ‘नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस’ बिल Image Source : FILE PHOTO

Highlights

  • सीमिति मात्रा में ड्रग्स रखना हो सकता है अपराध के दायरे से बाहर
  • सरकार आज लोकसभा में विधेयक पेश करेगी

नई दिल्ली: सरकार सोमवार को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (संशोधन) अध्यादेश 2021 की जगह लोकसभा में एक विधेयक पेश करेगी। लोकसभा में इसके अलावा भी दो विधेयक पारित होने की संभावना है- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (संशोधन) विधेयक, 2021 और उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2021, जो पिछले सप्ताह निचले सदन में पेश किया गया था।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 में संशोधन करने के लिए विधेयक को आगे बढ़ाएंगी। लोकसभा में पेश होने वाले इस बिल का उद्देश्य निजी उपभोग के लिए सीमिति मात्रा में ड्रग्स रखने को अपराध के दायरे से बाहर रखा जाएगा। यह बिल नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 की ड्राफ्टिंग त्रुटि को ठीक करने के लिए पेश किया जाएगा।

लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा पिछले सप्ताह पेश किए गए राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित होने की संभावना है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा पिछले सप्ताह पेश किया गया एक और महत्वपूर्ण विधेयक 'उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2021' भी लोकसभा में पारित होने की संभावना है। लोकसभा महासचिव पिछले सप्ताह उच्च सदन द्वारा पारित बांध सुरक्षा विधेयक, 2021 के संबंध में राज्यसभा से एक संदेश की रिपोर्ट करेंगे।

वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग से संबंधित अनुदान मांगों (2021-22) पर वित्त पर स्थायी समिति की 26वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में भी सीतारमण एक बयान देंगी। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री, सुभाष सरकार अनुदान मांगों (2021-22) पर शिक्षा, महिलाओं, बच्चों, युवाओं और खेल पर स्थायी समिति की 329वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एक बयान देंगे।

विदेश मामलों और उद्योग पर स्थायी समितियों की रिपोर्ट भी निचले सदन के समक्ष रखी जाएगी।

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