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Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष के वकील अभय नाथ यादव का निधन, 4 अगस्त को होनी है सुनवाई

 Written By: Shashi Rai @km_shashi
 Published : Aug 01, 2022 09:46 am IST,  Updated : Aug 01, 2022 09:46 am IST

Gyanvapi Masjid Case: श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी केस में सभी पक्ष अपनी बहस पूरी कर चुके हैं। अब 4 अगस्त को मुस्लिम पक्ष की ओर से प्रत्युत्तर रखा जाना था, जिसमें मुस्लिम पक्ष के वकील अभय नाथ यादव की अहम भूमिका होती।

Abhay Nath Yadav- India TV Hindi
Abhay Nath Yadav Image Source : FILE PHOTO

Highlights

  • ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष के वकील अभय नाथ यादव का निधन
  • दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत

Gyanvapi Masjid Case: वाराणसी के ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मुकदमे में मुस्लिम पक्ष के वकील अभय नाथ यादव का रविवार देर रात निधन हो गया। यादव के पारिवारिक सूत्रों ने सोमवार को बताया कि उन्हें देर रात दिल का दौरा पड़ने पर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनका अंतिम संस्कार आज सोमवार को किया जाएगा। गौरतलब है कि ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में अभय नाथ यादव मुस्लिम पक्ष के प्रमुख अधिवक्ताओं में से एक थे। ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी हैं। अब चार अगस्त को मुस्लिम पक्ष को अदालत में अपना प्रत्युत्तर पेश करना है। 

4 अगस्त को मुस्लिम पक्ष की ओर से प्रत्युत्तर रखा जाना था

मालूम हो कि श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी केस में सभी पक्ष अपनी बहस पूरी कर चुके हैं। अब 4 अगस्त को मुस्लिम पक्ष की ओर से प्रत्युत्तर रखा जाना था, जिसमें मुस्लिम पक्ष के वकील अभय नाथ यादव की अहम भूमिका होती। उल्लेखनीय है कि वाराणसी की एक अदालत ने ज्ञानवापी परिसर की वीडियोग्राफी कर सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था और हिंदू पक्ष ने इस दौरान एक शिवलिंग मिलने का दावा किया था। हालांकि, मुस्लिम पक्ष का दावा है कि वह ढांचा वजू खाना में मौजूद फव्वारे का हिस्सा है। 

वजू खाने में शिवलिंग मिलने का दावा

गौरतलब है कि दिल्ली निवासी राखी सिंह तथा अन्य की याचिका पर वाराणसी के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने पिछली 26 अप्रैल को ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी परिसर का वीडियोग्राफी सर्वे कराए जाने का निर्देश दिया था। सर्वे का यह काम पिछली 16 मई को मुकम्मल हुआ था, जिसकी रिपोर्ट 19 मई को अदालत में पेश की गई थी। हिंदू पक्ष ने सर्वे के अंतिम दिन ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में शिवलिंग मिलने का दावा किया था, जिसे मुस्लिम पक्ष ने नकारते हुए कहा था कि वह शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा है। 

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