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नहीं हटाए धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट, गूगल-फेसबुक को हाई कोर्ट का नोटिस

पिछले महीने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने गूगल और फेसबुक को धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट हटाने का निर्देश दिया था। हालांकि, अब तक ऐसा नहीं किया गया है।

Edited By: Subhash Kumar @ImSubhashojha
Published : Jan 19, 2024 11:28 am IST, Updated : Jan 19, 2024 03:20 pm IST
धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री।- India TV Hindi
Image Source : PTI धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री।

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गूगल और फेसबुक  के अधिकारियों को अवमानना के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ये मामला हिंदू आध्यात्मिक नेता धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट से जुड़ा है। दरअसल, कोर्ट के आदेश के बावजूद भी गूगल और फेसबुक दोनों ही कंपनियों ने धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट को नहीं हटाया था। 

पिछले महीने दिया था आदेश

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट के इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता रंजीत सिंह पटेल के वकील पंकज दुबे ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि पिछले महीने उच्च न्यायालय ने दोनों इंटरनेट कंपनियों को अपमानजनक पोस्ट हटाने का निर्देश दिया था। दुबे ने कहा कि गूगल और फेसबुक ने अभी तक ऐसे पोस्ट नहीं हटाए हैं।

चार महीने में जवाब देने का निर्देश

शास्त्री के शिष्य रणजीत सिंह पटेल ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में पूरे मामले को लेकर अवमानना याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया कि दोनों कंपनियों ने चार दिसंबर के अदालती आदेश के बावजूद पोस्ट नहीं हटाए। अवमानना याचिका पर हाई कोर्ट ने बुधवार को  गूगल और मेटा के संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर चार महीने में जवाब देने को कहा है। 

क्या है आरोप?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बिना जांचे-परखे धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ भ्रामक वीडियो प्रचारित किए जाने का आरोप लगाया गया है। ये काम दुर्भावनावश किया गया है। बता दें कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम, छतरपुर के पीठाधीश्वर हैं। इन पोस्ट्स को हटाने के लिए हाई कोर्ट ने बीचे महीने आदेश दिया था लेकिन ऐसा नहीं किया गया। 

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