Wednesday, January 28, 2026
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दहेज में नहीं मिली बुलेट मोटरसाइकिल तो शादी के 3 दिन के अंदर ही पति ने दिया तीन तलाक, पीड़िता ने लगाई न्याय की गुहार

पीड़ित महिला ने कहा कि शादी में बहुत सारे गिफ्ट के सामान दिए गए। इसके बावजूद ससुराल वाले बुलेट मोटरसाइकिल की मांग पर ही अड़े रहे। इसको लेकर उसे प्रताड़िता भी किया गया।

Edited By: Dhyanendra Chauhan @dhyanendraj
Published : Dec 02, 2025 04:49 pm IST, Updated : Dec 02, 2025 04:50 pm IST
सांकेतिक तस्वीर- India TV Hindi
Image Source : PTI सांकेतिक तस्वीर

भारत में तीन तलाक को पूर्ण रूप से अवैध और आपराधिक घोषित किया गया है। इसके बाद भी तीन तलाक के मामले आने कम नहीं हो रहे हैं। तीन तलाक का नया मामला महाराष्ट्र के ठाणे जिले से आया है। जहां भिवंडी तहसील में उत्तर प्रदेश के एक निवासी के खिलाफ अपनी नवविवाहिता पत्नी को दहेज के लिए परेशान करने और शादी के 3 दिन के भीतर उसे ‘तीन तलाक’ देने को लेकर एक मामला दर्ज किया गया है। 

यूपी के सुल्तानपुर के एक गांव में की शादी

ठाणे जिले की रहने वाली 25-वर्षीय महिला ने रविवार को शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित महिला की शिकायत के अनुसार, 19 अक्टूबर 2025 को मोहम्मद राशिद से शादी करने और उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में उसके गांव नन्हुई जाने के तुरंत बाद से उसे ससुराल वालों से उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। 

दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल की मांग

महिला ने शिकायत में दावा किया कि ससुराल वाले उसके माता-पिता द्वारा दिए गए गिफ्ट से संतुष्ट नहीं थे। दहेज के रूप में एक बुलेट मोटरसाइकिल की मांग कर रहे थे। महिला के अनुसार, उसके परिवार ने उसे सोने की एक अंगूठी, घड़ी और घरेलू सामान दिया था, जिसमें अलमारी, बेड, सोफा सेट, रेफ्रिजरेटर, एसी, वॉशिंग मशीन और मिक्सर शामिल था, लेकिन ससुराल वाले इन चीजों से खुश नहीं थे। 

पति ने 21 अक्टूबर को दे दिया तीन तलाक

महिला ने आरोप लगाया कि उसके पति ने 21 अक्टूबर को प्रतिबंधित ‘तीन तलाक’ बोलकर उसे तलाक दे दिया। उसके साथ मारपीट भी की। महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने महिला के पति, उसके माता-पिता और दो बहनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 (पति या पति के रिश्तेदार द्वारा महिला के साथ क्रूरता) और 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) के तहत एफआईआर दर्ज की। 

इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला

इसके अलावा दहेज निवारण अधिनियम और मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत भी मामला दर्ज किया गया, जो तीन तलाक को अपराध बनाता है। पुलिस के अधिकारी ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। अभी इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। (भाषा के इनपुट के साथ)

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