Friday, May 10, 2024
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महाराष्ट्र में जिम और सैलून को लेकर कोरोना प्रतिबंधों में संशोधन किया गया, जानिए नयी गाइडलाइंस

नए संशोधित नियम के मुताबिक, ब्यूटी सैलून को बाल काटने वाले सैलून के साथ समूहीकृत किया जाएगा और 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुला रहने दिया जाएगा। इसके अलावा जिम में भी 50 फीसदी लोगों की ही अनुमति होगी। 

Sachin Chaudhary Reported by: Sachin Chaudhary
Published on: January 09, 2022 16:02 IST
महाराष्ट्र में कोरोना प्रतिबंधों में संशोधन किया गया, जिम और सैलून को लेकर दी गई थोड़ी छूट- India TV Hindi
Image Source : PTI FILE PHOTO महाराष्ट्र में कोरोना प्रतिबंधों में संशोधन किया गया, जिम और सैलून को लेकर दी गई थोड़ी छूट

Highlights

  • महाराष्ट्र में 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल सकते हैं जिम, सैलून
  • सैलून में भी मास्क जरूरी होगा
  • सैलून में सिर्फ हेयर कट की अनुमति होगी

Maharashtra Revised Covid Guidelines: महाराष्ट्र सरकार ने रविवार को कोरोना वायरस को लेकर लागू किए गए (COVID-19) प्रतिबंधों में संशोधन किया है। महाराष्ट्र में ब्यूटी और हेयर कटिंग सैलून को लेकर कोरोना प्रतिबंधों में संशोधन किया गया है। नए नियम के तहत जिम और दोनों तरह के सैलून को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित किया जाएगा। सैलून में भी मास्क जरूरी होगा, सिर्फ हेयर कट की अनुमति होगी। हालांकि, सैलून और जिम में वैक्सीन के दोनों डोज लिए लोगों को ही प्रवेश मिलेगा।

नए संशोधित नियम के मुताबिक, ब्यूटी सैलून को बाल काटने वाले सैलून के साथ समूहीकृत किया जाएगा और 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुला रहने दिया जाएगा। इसके अलावा जिम में भी 50 फीसदी लोगों की ही अनुमति होगी। केवल पूर्ण टीकाकरण वाले व्यक्तियों को ही इन सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति होगी। बता दें कि, महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण दर सबसे ज्यादा है।  

स्कूल कॉलेज 15 फरवरी तक बंद रहेंगे

वहीं महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के बीच पाबंदियों को शनिवार को और कड़ा करते हुए सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक 5 या इससे अधिक व्यक्तियों के समूहों की सार्वजनिक रूप से आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया, जो 10 जनवरी की मध्यरात्रि से प्रभावी होगी। इसके अलावा, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक सार्वजनिक रूप से किसी भी आवाजाही की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही राज्य में  कक्षा 10 और 12 के छात्रों के लिए आवश्यक गतिविधियों और शिक्षकों की प्रशासनिक गतिविधियों को छोड़कर स्कूल और कॉलेज 15 फरवरी तक बंद रहेंगे।

सरकारी और निजी ऑफिसों को घर से काम करने के लिए कहा गया

आदेश में सरकारी ऑफिसों को घर से काम करने का विकल्प चुनने पर जोर दिय गया है। अगर ऑफिस से ही काम करना जरूरी है तो काम के घंटे को अलग-अलग करना चाहिए। निजी ऑफिसों को भी घर से काम करने की अनुमति देकर और काम के घंटे को अलग-अलग करके ऑफिस आने वाले कर्मचारियों की संख्या को मैनेज करने के लिए कहा गया है। 

शादी, धार्मिक, सामाजिक या राजनीतिक कार्यक्रम में सिर्फ 50 लोगों की अनुमति

इसके साथ ही विवाह और सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक समारोहों में लोगों की अधिकतम सीमा 50 तय की गई है। अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। स्विमिंग पूल, जिम, स्पा, वेलनेस सेंटर और ब्यूटी सलून पूरी तरह बंद रहेंगे। हेयर कटिंग सैलून 50 फीसदी क्षमता पर काम करेंगे।

कोविड की दोनों डोज लेने वालों को ही मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एंट्री

कार्यालय प्रमुखों की लिखित अनुमति के बिना सरकारी कार्यालयों में किसी भी आगंतुक को अनुमति नहीं दी जाएगी। वीडियो कांफ्रेंस के जरिए लोगों को ऑनलाइन संवाद की सुविधा मुहैया करायी जाएगी। कोविड-19 रोधी टीके की दोनों खुराक ले चुके लोगों को ही मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में प्रवेश करने की अनुमति होगी और ये प्रतिष्ठान रात 10 बजे के बाद बंद हो जाएंगे।

मुंबई में लग सकते हैं सख्त प्रतिबंध

मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मेयर किशोरी पेडनेकर ने गेटवे ऑफ इंडिया का दौरा किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि शहर में सख्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि दिशा-निर्देश का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के मामले 1 हजार के पार पहुंचे

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, देश में अब तक 3,623 कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के मामले दर्ज़ किए गए हैं। इस दौरान 1,409 लोग डिस्चार्ज हुए। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के अबतक सबसे ज्यादा 1009 मामले दर्ज किए गए हैं। साथ ही राज्य में अब तक 439 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दे दी गई है। मुंबई में अब तक सबसे अधिक 566 ओमीक्रॉन मामले सामने आए हैं, इसके बाद पुणे शहर में 201 मामले सामने आए हैं। 

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