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अफेयर का शक... पत्नी को जिंदा जलाकर दिया आत्महत्या का रूप, 7 साल की बेटी ने पलट दी कहानी

 Published : Aug 28, 2025 02:10 pm IST,  Updated : Aug 28, 2025 02:10 pm IST

आरोपी पति ने दावा किया था कि उसकी पत्नी ने घर के एक कमरे में खुद को बंद कर लिया और आत्महत्या कर ली। इसके बाद शुरुआत में आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया गया था। लेकिन जांच में उसकी कहानी में विसंगतियां पाई गईं।

प्रतीकात्मक तस्वीर- India TV Hindi
प्रतीकात्मक तस्वीर Image Source : PIXABAY

ठाणे: नवी मुंबई के एक व्यक्ति ने अवैध संबंध के शक में अपनी 32 वर्षीय पत्नी को जलाकर मार डाला और इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि उसके झूठ का पर्दाफाश हो गया क्योंकि दंपति की 7 साल की बेटी ने यह घटना देखी थी और उसने पुलिस को बताया कि उसके पिता ने उसकी मां को जला कर मार डाला। उन्होंने कहा कि यह घटना 25 अगस्त को तड़के उरण इलाके के पगोटेगांव में हुई और 35 वर्षीय आरोपी को अगले दिन गिरफ्तार कर लिया गया।

पत्नी की हत्या कर पति ने गढ़ी आत्महत्या की कहानी 

उरण पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर हनीफ मुलानी ने बताया कि आरोपी राजकुमार रामशिरोमणि साहू को अपनी पत्नी जगरानी राजकुमार साहू पर अवैध संबंधों का शक था। अधिकारी ने बताया कि गंभीर रूप से जली हालत में महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि आरोपी ने दावा किया था कि उसकी पत्नी ने घर के एक कमरे में खुद को बंद कर लिया और आत्महत्या कर ली। इसके बाद शुरुआत में आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया गया था। लेकिन जांच में उसकी कहानी में विसंगतियां पाई गईं।’’

बेटी के बयान से अलग तस्वीर आई सामने 

उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और दंपति की सात साल की बेटी के एक महत्वपूर्ण बयान सहित आगे की जांच से एक बिल्कुल अलग तस्वीर सामने आई। आरोपी ने दावा किया था कि उसकी पत्नी ने खुद को कमरे में बंद कर आत्महत्या कर ली। लेकिन बच्ची का बयान पति के बयान से मेल नहीं खाता।

'यह घरेलू हिंसा का एक क्रूर कृत्य'

पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की, जिसमें आरोपी घटना के बाद तड़के घर से निकलते हुए दिख रहा है। अधिकारी ने कहा, ‘‘यह एक महत्वपूर्ण सबूत था, जो उस व्यक्ति के इस दावे का खंडन करता है कि वह घटना के समय घर पर मौजूद नहीं था।’’ उन्होंने बताया कि मेडिकल और फोरेंसिक साक्ष्यों तथा प्रत्यक्षदर्शी के बयान के आधार पर, उरण पुलिस ने 26 अगस्त को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) (हत्या) के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। अधिकारी ने कहा, ‘‘यह स्पष्ट रूप से हत्या का मामला है। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह घरेलू हिंसा का एक क्रूर कृत्य था।’’ मामले की जांच जारी है। (भाषा इनपुट्स के साथ)

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