Monday, December 08, 2025
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'मकान गया सो गया, हमारी दुर्लभ किताबें चली गईं', बुलडोजर एक्शन में जमींदोज हुई लाइब्रेरी का फातमी साहब को ज्यादा मलाल

रिटायर्ड प्रोफेसर फातमी ने बताया, छह मार्च, 2021 की शाम पीडीए ने नोटिस दिया और सात मार्च को मकान तोड़ने आ गए। हम अपना सामान भी नहीं हटा सके। मेरी एक बड़ी लाइब्रेरी थी जिसमें हजारों किताबें थी जो काफी दुर्लभ थीं। हम उन किताबों की भी हिफाजत नहीं कर पाए।

Edited By: Khushbu Rawal @khushburawal2
Published : Apr 04, 2025 08:11 am IST, Updated : Apr 04, 2025 08:15 am IST
मलबे में दुर्लभ...- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO मलबे में दुर्लभ किताबें दफन होने का फातमी साहब को ज्यादा मलाल (प्रतीकात्मक तस्वीर)

प्रयागराज: माफिया अतीक अहमद से संबंध होने की आशंका में बुलडोजर कार्रवाई का शिकार हुए लोगों को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बड़ी राहत मिली है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अपनी सबसे प्यारी चीज खोने का मलाल है। ऐसे लोगों में से एक अली अहमद फातमी हैं जिन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग से रिटायर्ड होने के बाद अपने मकान में दुर्लभ किताबों की एक समृद्ध लाइब्रेरी बनाई थी और तोड़फोड़ की कार्रवाई में उनकी लाइब्रेरी भी जमींदोज हो गई।

रिटायर्ड प्रोफेसर ने बयां की आपबीती

फातमी ने कहा, “छह मार्च, 2021 की शाम पीडीए ने नोटिस दिया और सात मार्च को मकान तोड़ने आ गए। हम अपना सामान भी नहीं हटा सके। मेरी एक बड़ी लाइब्रेरी थी जिसमें हजारों किताबें थी जो काफी दुर्लभ थीं। हम उन किताबों की भी हिफाजत नहीं कर पाए।” उन्होंने बताया, “हमारे कुछ शागिर्दों ने बोरे में भरकर कुछ किताबें बचाईं, लेकिन बहुत सी किताबें बर्बाद हो गईं। इस दर्द को कोई दूर नहीं कर सकता। मकान गया सो गया, हमारी किताबें चली गईं। उसी साल सितंबर में मेरी बीवी का भी इंतकाल हो गया.. वह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाईं और बाद में मुझे भी दिल की बीमारी हो गई।”

बेटी का मकान भी बुलडोजर से ढहा दिया

फातमी ने कहा, “रिटायर्ड के बाद मुझे कुछ फंड (पैसा) मिला था जिससे मैंने करेली में एक फ्लैट खरीद रखा था। मैंने वह फ्लैट अपनी बेटी नायला फातमी को दे दिया क्योंकि उसका मकान भी बुलडोजर से ढ़हा दिया गया था। अब मैं अपनी बेटी के साथ उसी फ्लैट में रहता हूं।” फातमी का कहना है कि मां-बाप की मोहब्बत में उसने पास में ही मकान बनाया था जिसमें बड़ी मुश्किल से वह पांच साल ही रह पाई थी। खैर जो हुआ, सो हुआ, लेकिन कम से कम अदालत ने उसे संज्ञान में लिया। अब आदेश की प्रति में यह देखना है कि जमीन मिलेगी या नहीं।

जिनके घर गिराए उन्हें 10-10 लाख का हर्जाना दो- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल में अपने निर्णय में वर्ष 2021 में प्रयागराज में मकान तोड़े जाने को “अमानवीय और गैर कानूनी करार” देते हुए प्रयागराज विकास प्राधिकरण को पांच याचिकाकर्ताओं में से प्रत्येक को 10 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। तोड़फोड़ की कार्रवाई में अपना मकान गंवाने वाले बेनीगंज निवासी विजय कुमार सिंह ने मीडिया को बताया, “जिस मकान को कुछ घंटों में ढहा दिया गया, उसे मैंने महज नौ महीने पहले खरीदा था और मकान ढहाए जाने के बाद मुझे किराए के घर में जाना पड़ा।” उन्होंने कहा, “मकान ढहाए जाने के बाद मैंने एक रिश्तेदार के घर में पनाह ली और कुछ दिनों बाद एक किराए के मकान में हम चले गए। मैंने उस मकान को खरीदने में अपनी पूरी कमाई लगा दी थी।”

'बरसों पैसे बचाकर मकान खरीदा, एक ही दिन में उसे ढहा दिया'

पत्नी वंदना और दो बच्चों के साथ किराए के मकान में रह रहे सिंह अपने पुराने घर के पास से गुजरने से बचते हैं। उनका कहना है, “वहां से गुजरते हुए मुझे बहुत तकलीफ होती है। जब भी मैं उधर से गुजरता हूं, पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं।” सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने पर काफी भावुक दिखे वक्फ अंसारी ने कहा, “उस मकान का ढहाया जाना, सपनों का घर टूटने जैसा था। हमने बरसों पैसे बचाकर वह मकान खरीदा था और एक ही दिन में उसे ढहा दिया गया। हम इतने अमीर नहीं हैं कि दूसरा मकान खरीद सकें। इसलिए हम किराए के मकान में रहते हैं।” (भाषा इनपुट्स के साथ)

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