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संदेशखालि हिंसा मामले में बड़ी कार्रवाई, टीएमसी नेता शिवप्रसाद हाजरा गिरफ्तार, कोर्ट में होगी पेशी

Edited By: Kajal Kumari @lallkajal Published : Feb 18, 2024 07:25 am IST, Updated : Feb 18, 2024 07:25 am IST

पश्चिम बगाल के संदेशखालि में हुए हिंसा मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। तृणमूल कांग्रेस के नेता शिवप्रसाद हाजरा को गिरफ्तार किया गया है और आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा।

sandeshkhali violence case- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO संदेशखालि हिंसा मामला

पश्‍च‍िम बंगाल के संदेशखालि यौन हिंसा मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने टीएमसी नेता शिवप्रसाद हाजरा सहित 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। शिवप्रसाद हाजरा को गिरप्तार करने के बाद आज कोर्ट में उनकी पेशी की जाएगी। बशीरहाट के एसपी एचएम रहमान ने शनिवार (17 फरवरी) को बताया कि पुलिस को तृणमूल नेता शाहजहां शेख के खिलाफ कोई शिकायत प्राप्‍त नहीं हुई है। वहीं, टीएमसी नेता शिवप्रसाद हाजरा को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में अब तक कुल 18 लोगों को ग‍िरफ्तार क‍िया जा चुका है। 

इससे पहले, पुलिस ने उत्तम सरदार नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया था लेकिन टीएमसी नेता शाहजहां शेख अब भी कथ‍ित तौर पर फरार हैं। वहीं शिवप्रसाद हाजरा की गिरफ्तारी के साथ, मामले के 3 मुख्य आरोपियों में से दो को गिरफ्तार किया जा चुका है।

शिवप्रसाद हाजरा हिंसा के नामजद आरोपी हैं

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताब‍िक, तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेता शिवप्रसाद हाजरा को संदेशखालि से गिरफ्तार किया गया है। हाजरा पुलिस में दर्ज शिकायतों में अपनी पार्टी सहकर्मी और दो मुख्य आरोपी शाहजहां शेख और उत्तम सरदार के साथ इस हिंसा मामले में नामजद आरोपी हैं। वहीं, बशीरहाट एसपी रहमान ने यह भी बताया क‍ि इस मामले में मिल रहीं शिकायतों के आधार पर जांच चल रही है और हर ग्राम पंचायत में और पुलिस बल को तैनात क‍िया गया है। 

संदेशखाली मामले में टीएमसी नेता शिवप्रसाद हाजरा को रविवार (18 फरवरी) को स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा। नजात पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया, ''हमने शिवप्रसाद हाजरा को आज शाम संदेशखालि से गिरफ्तार किया है उसे कल अदालत में पेश किया जाएगा।'' 

पीड़िता ने दर्ज कराया है बयान

सूत्रीं के मुताबिक, इस यौन हिंसा मामले की एक पीड़िता ने भारतीय दंड संहिता की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना बयान दर्ज कराने के बाद पुलिस ने मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 डी (सामूहिक बलात्कार) और 307 (हत्या का प्रयास) का मामला दर्ज कराया है। 

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