Wednesday, January 14, 2026
Advertisement
  1. Hindi News
  2. पश्चिम बंगाल
  3. साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज गैंगरेप केस के चार आरोपियों के खिलाफ आरोप तय, जानिए पूरा मामला

साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज गैंगरेप केस के चार आरोपियों के खिलाफ आरोप तय, जानिए पूरा मामला

एक अहम घटनाक्रम में कोलकोता पुलिस ने साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज गैंग-रेप केस में चार आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिया है। इस घटना को लेकर काफी हंगामा हुआ था।

Reported By : Onkar Sarkar Edited By : Niraj Kumar Published : Jan 14, 2026 09:59 pm IST, Updated : Jan 14, 2026 09:59 pm IST
गैंगरेप केस के मुख्य आरोपी की तस्वीर- India TV Hindi
Image Source : REPORTER INPUT गैंगरेप केस के मुख्य आरोपी की तस्वीर

कोलकाता:  पुलिस ने साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज गैंग-रेप केस में चार आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिया है। इस घटना का मुख्य आरोपी मनोजित मिश्रा उर्फ ​​मैंगो है। उसके अलावा ज़ैब अहमद, प्रमित मुखोपाध्याय और सिक्योरिटी गार्ड पिनाकी बंद्योपाध्याय के खिलाफ आरोप तय किए हैं।

पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए

आरोपों में भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत गैंग रेप, जान से मारने की धमकी देकर गलत तरीके से कैद करना और मोबाइल फोन रिकॉर्डिंग के ज़रिए ब्लैकमेल करना शामिल है। कुल 83 गवाहों की लिस्ट बनाई गई है, और सबूतों की रिकॉर्डिंग 27 जनवरी से शुरू होगी।

लॉ कॉलेज के अंदर गैंग रेप का आरोप

यह घटना पिछले साल 25 जून की है जब एक छात्रा ने आरोप लगाया कि कॉलेज कैंपस के अंदर उसके साथ गैंग रेप हुआ। उसने पूर्व छात्र नेता मनोजित मिश्रा और उसके साथियों पर आरोप लगाया। छात्रा ने ब्लैकमेल करने और हमले का वीडियो बनाने का भी आरोप लगाया।

इस मामले को लेकर काफी हंगामा हुआ था और शिक्षण संस्थानों में सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गईं। ऐसे आरोप लगे कि सत्ताधारी पार्टी के छात्र विंग के सदस्य इस घटना में शामिल थे। तृणमूल छात्र परिषद ने बाद में साफ किया कि मनोजित मिश्रा पार्टी के छात्र विंग का पूर्व सदस्य था, और उसे सस्पेंड करने की घोषणा की।

58 दिन की जांच के बाद चार्जशीट दाखिल

पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की और 58 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल कर दी। चार्जशीट के मुताबिक, मनोजित मिश्रा ने पीड़िता को गार्डरूम के अंदर कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया और अपने मोबाइल फोन पर वीडियो रिकॉर्ड किए। आरोप है कि उसने धमकी दी कि अगर वह उसकी बातें नहीं मानेगी तो वह वीडियो फुटेज को सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर देगा। 

ब्लैकमेल की धमकी के लिए रिकॉर्ड किए गए वीडियो का इस्तेमाल

चार्जशीट में कहा गया है कि ज़ैब अहमद और प्रमित मुखोपाध्याय ने गार्डरूम के वेंटिलेटर और एग्जॉस्ट फैन के छेदों से घटना को बार-बार फिल्माया। जांचकर्ताओं का कहना है कि आरोपियों ने वीडियो कई साथियों के साथ शेयर किए। रिकॉर्डिंग की फोरेंसिक रिपोर्ट मिल गई है और उनकी जांच की गई है, और नतीजों के आधार पर सभी चार आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं।

Google पर इंडिया टीवी को अपना पसंदीदा न्यूज सोर्स बनाने के लिए यहां
क्लिक करें

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें।

Advertisement
Advertisement
Advertisement