Sunday, December 14, 2025
Advertisement
  1. Hindi News
  2. क्राइम
  3. हत्या के एक मामले में 4 भाइयों को आजीवन कारावास, जानें कितना जघन्य था अपराध

हत्या के एक मामले में 4 भाइयों को आजीवन कारावास, जानें कितना जघन्य था अपराध

उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में गुरुवार को सेशन कोर्ट ने हत्या के एक मामले में 4 सगे भाइयों को आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published : Feb 20, 2021 08:19 pm IST, Updated : Feb 20, 2021 08:19 pm IST
Imprisoned For Life, Imprisoned For Life Brothers, 4 Brothers Life Imprisonment- India TV Hindi
Image Source : PIXABAY REPRESENTATIONAL उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में सेशन कोर्ट ने हत्या के एक मामले में 4 सगे भाइयों को आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

मथुरा: उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में गुरुवार को सेशन कोर्ट ने हत्या के एक मामले में 4 सगे भाइयों को आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इन चारों भाइयों ने एक युवक की लोहे की सरिया व लकड़ी के डण्डे से पीट-पीटकर मार डाला था। जुर्माने की रकम अदा न करने पर चारों दोषियों को एक-एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भीष्म दत्त सिंह तोमर ने बताया कि घटना थाना हाईवे क्षेत्र की पुष्पांजलि कॉलोनी की है।

‘कहासुनी के बाद तरुण को पीटा’

तोमर ने बताया कि 28 सितंबर 2014 को विजय रावत के 2 पुत्रों वरुण रावत एवं तरुण रावत ने 2 दिन पूर्व निकाले गए कॉलोनी के चौकीदार (गार्ड) विष्णु शर्मा पुत्र रमन, निवासी धानौता ग्राम, थाना कोसीकलां को शाम साढ़े छह बजे कॉलोनी में देखकर उससे वहां घूमने का कारण पूछा। इस पर विष्णु की उनसे कहासुनी हुई। उन्होंने बताया कि तब तो विष्णु वहां से चला गया, लेकिन कुछ ही देर बाद पालीखेड़ा गांव निवासी अपने चारों सालों दिनेश, अशोक, राम व नन्दू पुत्रगण रामदास के साथ पहुंचा। उन चारों ने आते ही तरुण रावत को घेर लिया और लाठी, डण्डे और सरिया से मारपीट कर अधमरा कर दिया।

‘खून के धब्बों से हूई पुष्टि’
मामले के वादी वरुण रावत ने बताया, गंभीर रूप से घायल तरुण को तुरंत राजमार्ग पर स्थित आशा अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया, तब थाने में उन चारों हमलावरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। तोमर के अनुसार पुलिस ने उन चारों को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त खून से सने लाठी, डण्डा व सरिया बरामद कर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (तृतीय) विनीत कुमार (द्वितीय) की अदालत में चार्जशीट पेश की। फॉरेन्सिक टीम ने सभी हथियारों पर पाए गए खून के धब्बों की मृतक के रक्त से पुष्टि की।

‘दोषियों को जेल भेजा गया’
अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में 7 गवाह पेश किए गए। तोमर ने बताया कि जज ने मामले की सुनवाई के बाद चारों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं दस-दस हजार रुपए की सजा सुनाई। जुर्माना न जमा करने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा दी जाएगी। न्यायाधीश के फैसला सुनाने के बाद चारों दोषियों को तुरंत पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

Latest Crime News

Google पर इंडिया टीवी को अपना पसंदीदा न्यूज सोर्स बनाने के लिए यहां
क्लिक करें

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। News in Hindi के लिए क्लिक करें क्राइम सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement