Thursday, May 09, 2024
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शादी के लिए राजी नहीं हुई तो सिरफिरे ने 3 दिनों तक बंधक बना बार-बार किया रेप, गर्म लोहे से...

लखीमपुर खीरी में एक युवती के साथ हैवानियत हुई। शादी से मना करने पर सिरफिरे आशिक ने युवती को बंधक बना उसके साथ बार-बार रेप किया। इसके बाद उसके चेहरे पर गर्म लोहे की छड़ से दागकर अपना नाम लिख दिया।

Malaika Imam Edited By: Malaika Imam @MalaikaImam1
Updated on: April 28, 2024 9:53 IST
प्रतीकात्मक फोटो- India TV Hindi
Image Source : REPRESENTATIVE IMAGE प्रतीकात्मक फोटो

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से एक सिरफिरे युवक की हैवानियत सामने आई है। आरोपी ने एक नाबालिग युवती को तीन दिनों तक बंधक बनाकर रखा। युवती के शादी से इनकार करने पर सिरफिरे ने उसके साथ बार-बार रेप किया। आरोपी की हैवानियत यही नहीं रुकी, उसने युवती के चेहरे पर अपना नाम लिखने के लिए गर्म लोहे से दागा। घटना धौरहा थाना क्षेत्र की है। 

युवती के चेहरे पर गर्म लोहे से दागा 

पीड़िता की उम्र 17 वर्ष बताई जा रही है, जिसके साथ  22 वर्षीय युवक ने घिनौने अपराध को अंजाम दिया। आरोपी ने अपना नाम 'अमन' लिखने के लिए युवती के दोनों गाल पर गर्म लोहे से करीब 100 बार दागा। आरोपी को शनिवार को लखीमपुर खीरी में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पुलिस ने कहा कि पीड़िता के साथ दुर्व्यवहार किया गया। उसके साथ मारपीट की गई और आरोपी ने गर्म लोहे की छड़ से उसके चेहरे पर अपने नाम 'अमन' के अक्षर लिखे।

पोक्सो अधिनियम के साथ रेप की धाराएं 

पीड़िता के परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस ने शुरू में गलत तरीके से कारावास और स्वेच्छा से चोट पहुंचाने जैसी 'कम' धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। हालांकि, सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता का बयान दर्ज किए जाने के बाद FIR में पोक्सो अधिनियम के साथ रेप की धाराएं जोड़ी गईं। परिवार के आरोपों का खंडन करते हुए एसएसपी (खीरी) गणेश साहा ने बताया कि हमने उसके परिवार की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की थी।

सैलून में काम करता है आरोपी

एसएचओ (धौरहरा) दिनेश सिंह ने बताया, "आरोपी हैदराबाद में एक सैलून में काम करता है। वह लड़की से शादी करना चाहता था और जब उसने इनकार कर दिया, तो उसने उसके दोनों गालों पर अपना नाम लिख दिया। जब वह अपने परिवार के साथ पुलिस स्टेशन आई तो हमने एफआईआर दर्ज की। चूंकि उसके पास कोई आईडी नहीं थी, इसलिए हमें यकीन नहीं था कि वह नाबालिग थी। हमने अब पॉक्सो एक्ट के साथ आईपीसी की धारा 324 (खतरनाक हथियार का उपयोग करके जानबूझकर चोट पहुंचाना) और 376 (बलात्कार) भी जोड़ दिया है।"

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