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दिल्ली में Coronavirus मरीजों के लिए 5,000 और बिस्तर उपलब्ध: CM अरविंद केजरीवाल

 Written By: Bhasha
 Published : Jun 14, 2020 02:21 pm IST,  Updated : Jun 14, 2020 02:21 pm IST

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि छोटे एवं मध्यम मल्टी-स्पेशिएलिटी नर्सिंग होम को ‘कोविड-19 नर्सिंग होम’ घोषित किए जाने के बाद राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस के मरीजों के लिए 5,000 और बिस्तर उपलब्ध हो गए हैं।

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दिल्ली में Coronavirus मरीजों के लिए 5,000 और बिस्तर उपलब्ध: CM अरविंद केजरीवाल Image Source : PTI

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि छोटे एवं मध्यम मल्टी-स्पेशिएलिटी नर्सिंग होम को ‘कोविड-19 नर्सिंग होम’ घोषित किए जाने के बाद राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस के मरीजों के लिए 5,000 और बिस्तर उपलब्ध हो गए हैं। दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस मरीजों के लिए बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने के मकसद से 10 से 49 बिस्तरों की क्षमता वाले सभी छोटे एवं मध्यम मल्टी स्पेशिएलिटी नर्सिंग होम को 'कोविड-19 नर्सिंग होम' घोषित किया है। 

सरकार द्वारा शनिवार को जारी आदेश के मुताबिक, विशेष रूप से आंख, नाक, कान एवं गले (ईएनटी) का इलाज करने वाले केंद्रों, डायलिसिस केंद्रों, प्रसूति गृहों और आईवीएफ केंद्रों को ही इससे फिलहाल छूट दी गई है। केजरीवाल ने हिंदी में ट्वीट किया, ‘‘दिल्ली सरकार के इस निर्णय से 5,000 से अधिक बिस्तर कोरोना वायरस के मरीजों के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। अगले कुछ दिनों में हमारे अधिकारी हर नर्सिंग होम के मालिक से बात करके उनकी समस्याओं को भी दूर करेंगे।’’ 

‘दिल्ली कोरोना ऐप’ के अनुसार कोरोना वायरस मरीजों के लिए 9,802 बिस्तर उपलब्ध हैं और रविवार पूर्वाह्न 11 बजे तक 5,367 बिस्तर घिर चुके थे। शनिवार को जारी आदेश में कहा गया, ''छोटे और मध्यम मल्टी स्पेशिएलिटी नर्सिंग होम (10 से 49 बिस्तर वाले) में कोविड और गैर-कोविड मरीजों के एक-दूसरे के परस्पर सपंर्क में आने से बचने के लिए और कोविड-19 के मरीजों के लिए बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के ऐसे सभी नर्सिंग होम को कोविड-19 नर्सिंग होम घोषित किया गया है, जिनकी बिस्तर क्षमता 10 से 49 है।'' 

आदेश के मुताबिक, ऐसे सभी नर्सिंग होम को आदेश जारी होने के बाद तीन दिन के अंदर अपने कोविड-19 बिस्तरों को तैयार करना होगा और ऐसा करने में विफल रहने वालों को दिल्ली नर्सिंग होम पंजीकरण (संशोधन) नियम, 2011 के नियम 14 में संलग्न अनुसूची की उपधारा 14.1 के उल्लंघन का दोषी माना जाएगा। इससे पहले सरकार ने 24 मई को 50 या इससे अधिक बिस्तरों वाले 117 नर्सिंग होम/निजी अस्पतालों को निर्देश दिया था कि वे अपने कुल बिस्तरों में से 20 प्रतिशत बिस्तर कोविड-19 मरीजों के लिए आरक्षित रखें। 

यह अनुमान है कि 30 जून तक कोविड-19 मरीजों के लिए 15,000 से अधिक बिस्तरों की आवश्यकता होगी और जुलाई के पहले पखवाड़े के अंत में 33,000 बिस्तरों की आवश्यकता होगी।

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