Monday, May 06, 2024
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'मैंने अपना जीवन ईमानदारी से जिया, मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं', ED के समन पर बोले केजरीवाल

दिल्ली शराब घोटाले में ED ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दूसरी बार नोटिस जारी किया था लेकिन वह इस बार भी पेश नहीं हुए। इससे पहले उन्हें 2 नवंबर को पेश होने के लिए कहा था।

Reported By : Bhaskar Mishra Written By : Sudhanshu Gaur Updated on: December 21, 2023 12:33 IST
Arvind Kejriwal, ED- India TV Hindi
Image Source : INDIA TV ED के समन पर बोले केजरीवाल

नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाले में ED की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में जांच एजेंसी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को दूसरा समन भेजकर पेश होने को कहा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस समन को गैरकानूनी बताते हुए ED की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि मैं हर क़ानूनी समन मनाने को तैयार हूं लेकिन ED का यह समन गैरकानूनी है और इसे वापस लिया जाए।

'ED का समन राजनीति से प्रेरित'

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि ED का समन राजनीति से प्रेरित है। अत: इसे वापस लिया जाए। उन्होंने ने कहा कि मैंने अपना जीवन ईमानदारी और पारदर्शिता से जिया है। मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछली बार की तरह इस बार भी ED का समन गैरकानूनी है। वहीं इससे पहले अरविंद केजरीवाल 20 दिसंबर को 10 दिन की छुट्‌टी लेकर विपश्यना केंद्र के लिए चले गए।

2 नवंबर को भी पेश नहीं हुए थे केजरीवाल 

ऐसा दूसरी बार है जब केजरीवाल ED का समन मिलने के बाद भी जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं होंगे। इससे पहले एजेंसी ने उन्हें 2 नवंबर को पेश होने के लिए कहा था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। उन्होंने लेटर भेजकर एजेंसी से पूछा था- मैं संदिग्ध हूं या गवाह। इसके बाद 19 दिसंबर को ED ने उन्हें दोबारा समन भेजा था।

अब ED के पास क्या ऑप्शन?

अरविंद केजरीवाल लगातार दूसरी बार ED के सामने पेश नहीं हुए हैं। अब सवाल उठता है कि अब जांच एजेंसी क्या करेगी? जानकार बताते हैं कि अब ED तीसरी बार नोटिस जारी करेके पेश होने के लिए बुला सकती है। ED तक तक समन जारी कर सकती है जब तक केजरीवाल सवाल-जवाब के लिए हाजिर नहीं हो जाते। अगर कई नोटिस जारी करने के बाद केजरीवाल एजेंसी के सामने पेश नहीं होते हैं तो ED कोर्ट में एक आवेदन जमा कर उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने की मांग कर सकती है।

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