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दिल्ली सरकार कोटेदारों को राशन की घर-घर आपूर्ति का विकल्प चुनने वालों की जानकारी दे: हाईकोर्ट

 Reported By: Bhasha
 Published : Oct 01, 2021 09:07 am IST,  Updated : Oct 01, 2021 09:07 am IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह सभी उचित मूल्य की दुकानों के संचालकों और उन कार्डधारकों की जानकारी दें जिन्होंने घर पर ही राशन प्राप्त करने का विकल्प चुना है।

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दिल्ली सरकार कोटेदारों को राशन की घर-घर आपूर्ति का विकल्प चुनने वालों की जानकारी दे: हाईकोर्ट Image Source : FILE PHOTO

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह सभी उचित मूल्य की दुकानों के संचालकों और उन कार्डधारकों की जानकारी दें जिन्होंने घर पर ही राशन प्राप्त करने का विकल्प चुना है। अदालत ने कहा कि इसके बाद उचित मूल्य के दुकानदारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के उन लाभार्थियों को राशन की आपूर्ति नहीं करने की जरूर पड़ेगी जिन्होंने घर पर ही राशन प्राप्त करने का विकल्प चुना है।

न्यायमूर्ति विपिन संघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा, ‘‘हम इसलिए 22 मार्च 2021 को दिए अपने आदेश में संशोधन कर रहे हैं। दिल्ली सरकार पहले प्रत्येक उचित मूल्य के दुकान चला रहे व्यक्ति को पत्र लिखकर उन राशन कार्ड धारकों की जानकारी दे जिन्होंने घर पर ही राशन प्राप्त करने का विकल्प चुना है, उसके बाद ही इस विकल्प का चुनाव करने वालों को उचित मूल्य की दुकान से राशन की आपूर्ति करने की जरूरत नहीं होगी।’’

गौरतलब है कि दिल्ली सरकार के ‘मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना’ को दिल्ली सरकारी राशन डीलर संघ ने अदालत में चुनौती दी है। अदालत ने 22 मार्च को दिए आदेश में आप सरकार को निर्देश दिया था कि वह याचिकाकर्ता संघ को की जाने वाली खाद्यान्न या आटे की आपूर्ति में न तो कमी लाए और न ही रोके।

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