बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव के लिए कानूनी मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार (3 फरवरी, 2026) को एक आदेश दिया कि उन्हें 4 फरवरी, 2026 तक संबंधित जेल सुपरिटेंडेंट के सामने सरेंडर करना होगा। कोर्ट ने यह आदेश 54 साल के इस स्टार के चेक बाउंस केस में कोर्ट की कार्यवाही का उल्लंघन करने के बाद दिया। यह मामला दिल्ली की कंपनी मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है, जिसने राजपाल की कंपनी को फिल्म बनाने के लिए पैसे दिए थे। कोर्ट ने अभिनेता के व्यवहार को निंदनीय करार देते हुए कहा कि बार-बार दिए गए आश्वासनों के बावजूद भुगतान न करना न्यायिक प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ है।
कोर्ट ने राजपाल यादव के व्यवहार को बताया निंदनीय
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने इस मामले में राजपाल के व्यवहार की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने शिकायतकर्ता, मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से किए गए पेमेंट के वादे पूरे नहीं किए, जबकि उन्हें कई मौके दिए गए और बहुत ज्यादा सहनशीलता दिखाई गई। कोर्ट ने कहा कि उनका व्यवहार निंदनीय है। यह आदेश तब आया जब कोर्ट राजपाल और उनकी पत्नी की नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत सजा के खिलाफ अपीलों के एक ग्रुप की सुनवाई कर रहा था। उन्हें छह महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई गई थी। एक कोऑर्डिनेट बेंच ने 28 जून, 2024 को पहले ही सजा पर रोक लगा दी थी। यह कहते हुए कि यह जोड़ा पक्के अपराधी नहीं हैं और शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए तैयार हैं। इसके बाद मामला मीडिएशन में चला गया।
राजपाल यादव चेक बाउंस मामला
मीडिएशन सेशन के बाद कोर्ट ने कहा कि जून 2024 से राजपाल ने कई बार मोहलत मांगी और हर बार पेमेंट करने का वादा किया, लेकिन कभी नहीं किया। राजपाल ने पहले कोर्ट से वादा किया था कि वह 2.5 करोड़ रुपये 40 लाख रुपये और 2.10 करोड़ रुपये की किश्तों में चुकाएंगे। हालांकि, वह नई तय तारीखों तक पैसे जमा करने में विफल रहे। जस्टिस शर्मा ने कहा कि एक्टर ने रजिस्ट्रार जनरल के पास डिमांड ड्राफ्ट जमा करने या ड्राफ्ट में बताई गई गलतियों को ठीक करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। अनुमति या स्पष्टीकरण मांगने के लिए भी कोई आवेदन नहीं किया गया था।
सरेंडर करेंगे राजपाल यादव
राजपाल यादव को 4 फरवरी, 2026 तक जेल सुपरिटेंडेंट के सामने सरेंडर करने को कहा गया, लेकिन क्योंकि यादव के वकील ने इसके लिए अनुरोध किया था क्योंकि एक्टर को मुंबई में काम करना था, इसलिए कोर्ट ने उन्हें ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा काटने के लिए 4 फरवरी, 2026 को शाम 4:00 बजे तक जेल सुपरिटेंडेंट के सामने सरेंडर करने को कहा। जेल अधिकारियों से नियमों का पालन करवाने के लिए इस मामले को 5 फरवरी, 2026 के लिए तय किया गया है।
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