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हरियाणा में खुलेंगी सैलून, ब्यूटी पार्लर और मिठाई की दुकानें, सरकार ने जारी किए दिशा-निर्देश

 Edited By: India TV News Desk
 Published : May 23, 2020 11:04 pm IST,  Updated : May 23, 2020 11:04 pm IST

मिठाई की दुकानों के अंदर मिठाई या अन्य खाने की सामग्री को खाने की इजाजत नहीं होगी।

Haryana govt issues guidelines for salons, beauty parlours, other shops in the state- India TV Hindi
Haryana govt issues guidelines for salons, beauty parlours, other shops in the state Image Source : GOOGLE

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने शनिवार को सैलून, ब्यूटी पार्लर और मिठाई की दुकानों के लिए कोरोना वायरस के खिलाफ अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपायों से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए। इन दिशा-निर्देश में कहा गया है कि इन प्रतिष्ठानों को पूरे सुरक्षा उपायों के साथ सेवाएं उपलब्ध करानी होंगी, विसंक्रामकों और सैनेटाइजर का हर सेवा के बाद इस्तेमाल करना होगा और बुखार, सर्दी, खांसी या गले में दर्द की शिकायत वाले व्यक्ति को इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।

इसमें कहा गया कि दुकानों पर आने वाले ग्राहकों और दुकान के अंदर काम कर रहे कर्मचारियों को मास्क पहनना होगा। निषिद्ध क्षेत्र को छोड़कर लॉकडाउन के चौथे चरण के दौरान नाइयों की दुकानें खुलनी शुरू हो गई हैं। सरकार ने एक बयान में कहा कि दुकान में प्रवेश करते वक्त हैंड सैनेटाइजर उपलब्ध कराया जाएगा और कर्मचारियों का हर वक्त फेस मास्क और एप्रन पहनने के साथ ही सिर ढकना भी अनिवार्य होगा। हर ग्राहक के लिए एकल इस्तेमाल वाले तौलिये या कागज की परत का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और हर बार इस्तेमाल के बाद सभी औजारों को अनिवार्य रूप से सैनेटाइज किया जाना चाहिए। कर्मचारियों को हर बार बाल काटने या दाढ़ी बनाने के बाद अपने हाथ सैनेटाइज करने चाहिए।

इसमें कहा गया कि ग्राहकों की भीड़ को सीमित रखने के लिए समय लेकर बुलाने या टोकन व्यवस्था को अपनाया जाना चाहिए तथा सीटों के बीच कम से कम एक मीटर की दूरी बनाए रखी जानी चाहिए। सभी क्षेत्र जैसे फर्श, लिफ्ट, लाउंज का क्षेत्र, सीढ़ियां, रेलिंग आदि को एक पर्सेंट सोडियम हाइपोक्लोराइट के घोल से रोजाना दिन में कम से कम दो बार संक्रमण मुक्त किया जाना चाहिए। दिशानिर्देश के मुताबिक गलीचों या फर्श को बार-बार साफ किया जाना चाहिए। इस्तेमाल हो चुके धारदार सामान जैसे ब्लेड, एकल इस्तेमाल वाले रेजर आदि ऐसे सफेद पात्र में एक प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट घोल में रखे जाने चाहिए जो फटे न और न ही कहीं से उसमें रिसाव हो। तीन चौथाई भर जाने के बाद इन पात्रों को निस्तारण के लिए अलग से नगर पालिकाओं को दिया जाना चाहिए। प्रवेश के स्थान पर ऐसे पोस्टर लगाए जाने चाहिए जिसमें छींकने या खांसने के सही तरीके के साथ ही सामाजिक दूरी के नियमों का उल्लेख हो।

मिठाई की दुकानों के अंदर मिठाई या अन्य खाने की सामग्री को खाने की इजाजत नहीं होगी। ग्राहक दुकान से सामान लेकर जा सकते हैं या उन्हें होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा सकती है। विवाह समारोह स्थल या बैक्वेट हॉल में किसी भी समय मेहमानों की अधिकतम संख्या 50 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। परिसर में विवाह समारोह के आयोजन से पहले हालांकि उन्हें उपायुक्त या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी से इसके लिए इजाजत लेनी होगी। विवाह स्थल के प्रवेश द्वार पर गार्ड को सैनेटाइजर और थर्मल स्कैनर के साथ तैनात किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति बिना तापमान की जांच, सैनेटाइजेशन या मास्क के अंदर न जा पाए।

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