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हरियाणा सरकार ने दूसरे राज्यों के लिए बस सर्विस को दी अनुमति, ये हैं गाइडलाइंस की खास बातें

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : May 31, 2020 10:50 pm IST,  Updated : May 31, 2020 10:50 pm IST

हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन 5 के तहत 30 जून तक कंटेनमेंट जोन में लाॅकडाउन बढाने का निर्णय लिया हैं।

Haryana Lockdown- India TV Hindi
Haryana Lockdown Image Source : AP

हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन 5 के तहत 30 जून तक कंटेनमेंट जोन में लाॅकडाउन बढाने का निर्णय लिया हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य के भीतर और बाहर बसों के संचालन की अनुमति दे दी है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, जिला मैजिस्ट्रेट और संबंधित विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधित क्षेत्रों को खोलने का भी निर्णय लिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजित राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में लिया गया है। 

बैठक में राज्य के संबंधित जिलों के अधिकारी व्यक्तिगत आवाजाही पर रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर प्रतिबंध लगा सकता हैं। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि अंतर्राज्यीय व अंतर्जिला में लोगों व माल की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसके अलावा, राज्य में प्रातः 9 बजे से सायं 7 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी और संबंधित जिला के उपायुक्त अपने अधिकार क्षेत्र में भीड़भाड़ वाली मार्किट में आंकलन के आधार पर उपयुक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं।

बैठक में निर्णय लिया गया है कि खेल गतिविधियां प्रातः 5 बजे से शुरू की जा सकती है जबकि इसके लिए पहले 7 बजे शुरू करने के निर्देश थे। इसके अलावा, खेल गतिविधियों से संबंधित पहले जारी किए गए दिशानिर्देश लागू रहेंगें। बैठक में बताया गया कि कोविड-19 प्रबंधन के लिए जारी राष्ट्रीय निर्देशों के तहत सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों पर और परिवहन के दौरान चेहरे पर फेस कवर होना आवश्यक है। इसके अलावा, सार्वजनिक स्थानों पर (दो गज की दूरी) कम से कम 6 फीट की दूरी व्यक्तिगत तौर पर बनाए रखनी होगी। दुकानदारों को अपने उपभोक्ताओं के लिए शारीरिक दूरी को बनाए रखना सुनिश्चित करना होगा और उनकी दुकान पर एक समय पर 5 व्यक्तियों से अधिक नहीं होने चाहिए।

इसके अतिरिक्त व्यापक स्तर पर लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। विवाह से संबंधित सभा के दौरान 50 से अधिक व्यक्तियों को एकत्रित नहीं किया जा सकता है और अंतिम संस्कार के दौरान 20 से अधिक व्यक्ति इकटठा नहीं हो सकते हैं। हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि अगले आदेशों तक राज्य सरकार के ‘ए’ और ‘बी’ स्तर के अधिकारियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति रहेगी और ‘सी’ व ‘डी’ स्तर के कर्मचारियों की 75 प्रतिशत उपस्थिति होगी। बैठक में बताया गया है कि आपदा प्रबंधन कानून के तहत जुर्माना प्रावधान लागू होगा।

अंतर्राज्जीय व अंतरजिला बसों की आवाजाही की समय-सारिणी समय-समय पर परिवहन विभाग द्वारा जारी की जाएगी। इसके अलावा, टैक्सी व कैब वर्तमान मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार चलती रहेगी। बैठक में यह भी बताया गया कि आगामी 8 जून, 2020 से लोगों के लिए धार्मिक स्थानों पर पूजा गतिविधियां शुरू करने, होटल, रेस्तरां तथा अन्य सत्कार सेवाएं तथा शाॅपिंग माॅल को खोलने संबंधित निर्णय केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) आने के पश्चात लिया जाएगा।

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