Sunday, January 18, 2026
Advertisement
  1. Hindi News
  2. भारत
  3. राष्ट्रीय
  4. 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से रेप पर फांसी के लिए आपराधिक कानून संशोधन विधेयक लोकसभा से पास

12 साल से कम उम्र की बच्चियों से रेप पर फांसी के लिए आपराधिक कानून संशोधन विधेयक लोकसभा से पास

आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक इस साल 21 अप्रैल को लाए गए अध्यादेश की जगह लेगा।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published : Jul 30, 2018 08:44 pm IST, Updated : Jul 30, 2018 08:44 pm IST
Criminal Law Amendment Bill 2018 passed in Lok Sabha- India TV Hindi
Criminal Law Amendment Bill 2018 passed in Lok Sabha

नई दिल्ली: आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक 2018 सोमवार को लोकसभा से पारित हो गया। इसमें 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से दुष्कर्म के दोषियों को फांसी की सजा का प्रावधान है। आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक इस साल 21 अप्रैल को लाए गए अध्यादेश की जगह लेगा। हालांकि इस बिल को अभी राज्यसभा से मंजूरी मिलना बाकी है। ऐसा ही बिल कई राज्यों की विधानसभाओं से पहले ही पास हो चुका है। 

जम्मू-कश्मीर के कठुआ में एक बच्ची के साथ बलात्कार और उसकी हत्या तथा उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक महिला के साथ बलात्कार की घटना के बाद संबंधित अध्यादेश लागू किया गया था।

गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि इस प्रस्तावित विधेयक में बलात्कार के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा, विशेषकर 12 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के साथ बलात्कार के मामले में दोषियों को मौत की सजा देने तक का भी प्रावधान है।

Latest India News

Google पर इंडिया टीवी को अपना पसंदीदा न्यूज सोर्स बनाने के लिए यहां
क्लिक करें

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। National से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें भारत

Advertisement
Advertisement
Advertisement