देहरादून। उत्तराखंड में मंगलवार (20 जुलाई) से कुछ और रियायतों के साथ कोविड कर्फ्यू एक सप्ताह यानि 27 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। साथ ही कुछ छूट भी दी गई हैं। बता दें कि अब किसी भी जिले में आवाजाही करने में कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। यानि अब उत्तराखंड के नागरिकों को राज्य में कहीं भी जाने पर कोरोना निगेटिव रिपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि, दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है।
राज्य में आवागमन में नहीं दिखानी होगी कोविड की निगेटिव रिपोर्ट
प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा कि अब उत्तराखंड के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए लोगों को कोविड की निगेटिव आरटी-पीसीआर या रैपिड एंटीजन जांच रिपोर्ट की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। पहले, प्रदेश के मैदानी इलाकों से पहाड़ी क्षेत्रों में जाने के लिए कोविड जांच रिपोर्ट जरूरी थी।
वाटर पार्क भी अब 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल सकेंगे
उनियाल ने कहा कि अब राज्य में दुकानें और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान सप्ताह में छह दिन सुबह आठ बजे से रात के नौ बजे तक खुल सकेंगे। इससे पहले, दुकानें खुलने का समय सुबह आठ से शाम सात बजे तक था। नई गाइडलाइन के मुताबिक, वैक्सीन की दोनों डोज वाले लोगों को हवाई मार्ग से आने पर कोरोना टेस्ट रिपोर्ट से राहत दी गई है। इसके अलावा वाटर पार्क भी अब 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल सकेंगे। इसके अलावा, पहले दी गयी रियायतें भी कोविड कर्फ्यू के दौरान जारी रहेंगी।
विवाह-अंतिम संस्कार में 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे
नई गाइडलाइन में पुराने प्रतिबंधों को भी जारी रखा गया है। जैसे शादी-अंतिम संस्कार में 50 लोग शामिल हो सकेंगे। इसके अलावा सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक गतिविधियां फिलहाल बंद रहेंगी। इसके अलावा सभी दुकानें साप्ताहिक बंदी को छोड़कर बाकी दिन खुल सकेंगी।