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हिट एंड रन के नए कानून में होगा संशोधन? हड़ताली ट्रांसपोर्टर्स को सरकार ने मनाया

Edited By: Khushbu Rawal @khushburawal2 Published : Jan 03, 2024 06:34 am IST, Updated : Jan 03, 2024 06:36 am IST

पिछले 2 दिनों से जारी ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल की वजह से पेट्रोल-डीजल की सप्लाई पर खासा असर पड़ा जिस वजह से दूध और सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी तक हुई। वहीं, ट्रांसपोर्ट संगठन ने देशभर के ड्राइवरों से हड़ताल वापस लेने के लिए कहा है।

ट्रांसपोटर्स ने हिट...- India TV Hindi
Image Source : PTI ट्रांसपोटर्स ने हिट एंड रन कानून के खिलाफ रैली निकाली।

हिट एंड रन कानून को लेकर हो रहे विरोध के आज पूरी तरह से खत्म होने की उम्मीद है। नए कानून को लेकर सरकार और ट्रांसपोर्टरों में सुलह हो गई है। ट्रांसपोर्ट संगठन ने देशभर के ड्राइवरों से हड़ताल वापस लेने को कहा है। दरअसल, अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस (AIMTC) की गृह सचिव के साथ बैठक हुई जिसके बाद सरकार की तरफ से संगठन को आश्वसान दिया गया कि फिलहाल कानून को लागू नहीं किया जाएगा और जब भी इसे लागू किया जाएगा तो संगठन से चर्चा की जाएगी। गृह सचिव अजय भल्ला ने ट्रांसपोर्टर्स को यकीन दिलाया कि सरकार, ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्टर्स की सभी आशंकाओं का समाधान करेगी जिसके बाद ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने ड्राइवरों से हड़ताल खत्म कर काम पर लौटने की अपील की।

पेट्रोल-डीजल की सप्लाई पर असर, दूध-सब्जियों के दाम बढ़े

पिछले 2 दिनों से जारी ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल की वजह से पेट्रोल-डीजल की सप्लाई पर खासा असर पड़ा जिस वजह से दूध और सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी तक हुई। वहीं इस हड़ताल के बीच चंडीगढ़ प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया। हालात सामान्य होने तक चंडीगढ़ में दोपहिया वाहनों को दो लीटर और चार पहिया वाहनों को पांच लीटर तेल मिलेगा। ये आदेश उपायुक्त ने जारी किया है।

ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल पर क्यों?

  1. हिट एंड रन के नए कानूनी प्रावधान के खिलाफ
  2. 10 साल की सजा,7 साल के जुर्माने का विरोध
  3. हादसा होने पर पुलिस को जानकारी देना जरूरी होगा
  4. जो ड्राइवर हादसे की जानकारी नहीं देगा उसपर केस होंगे
  5. ड्राइवरों को डर, घायलों कि मदद की तो भीड़ के गुस्से का होंगे शिकार
  6. संशोधन से पहले जिम्मेदार लोगों से सुझाव नहीं लिया गया
  7. पहले हिट एंड रन मामले में 2 साल की सज़ा का प्रावधान था

सरकार का रुख-

  • अभी नहीं लागू हुआ हिट एंड रन कानून
  • 10 साल की सजा, जुर्माने का प्रावधान लागू नहीं होगा

संगठन ने ट्रक ड्राइवरों से हड़ताल वापस लेने के लिए कहा

ऑर्गनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन बल मलकीत सिंह ने कहा है कि स्ट्राइक खत्म करने की अपील की गई है। सरकार ने हमारी बात सुनी है और होम सेक्रेटरी ने कहा है कि गलतफहमी दूर हो गई है। सिंह ने कहा, सरकार ने कहा कि 10 साल की सजा और जुर्माना का कानून अभी लागू नहीं है। इसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे। हम आपको पूरा आश्वासन दिलाते हैं कि ये कानून आगे लागू नहीं होने देंगे। आप लोगों की जो भी चिंता होगी, उसे सरकार के पास लेकर जाएंगे। अगर ये कानून लागू होगा तो सरकार को हमारे शव के ऊपर से गुजरना होगा। उसके बाद ही सरकार ये कानून लागू कर पाएगी। उन्होंने कहा कि हम आपसे अपील करते हैं कि आपकी चिंता का हल निकल चुका है। आप अपने वाहनों पर आएं और बिना डर के चलाएं।

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